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त्विषा शर्मा केस: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक, प्रतिवादियों से मांगा जवाब
Fri, 16 Oct 2026 05:04 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Fri, 16 Oct 2026 05:04 PM IST
सार
त्विषा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल की सत्र अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उनके पिता नवनीधि शर्मा ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका दायर की है। शीर्ष अदालत ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।
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त्विषा शर्मा केस
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भोपाल की सत्र अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सीबीआई, त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह आदेश त्विषा के पिता नवनीधि शर्मा की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंका जताई है। उन्होंने अपनी बेटी की सास के पूर्व जिला न्यायाधीश होने का भी उल्लेख किया है। नवनीधि शर्मा दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और इसी आधार पर उन्होंने मुकदमे को दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है।
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जवाब दाखिल करने के लिए समय
शिकायतकर्ता नवनीधि शर्मा की ओर से मुकदमे को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। इस आदेश से केस की सुनवाई के स्थान को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई एक अहम मोड़ पर पहुंच गई है।
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जताई गई थीं आशंकाएं
नवनीधि शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मुकदमे को भोपाल की सत्र अदालत से दिल्ली की सक्षम अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। याचिका में निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आशंकाएं जताई गई हैं। मामले में आरोपित त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुकदमे की सुनवाई दिल्ली में होने से निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
12 मई को हुई थी त्विषा की मौत
उल्लेखनीय हे कि नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद उनके मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया। शुरुआती जांच के दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख सामने आया। परिवार ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की।
बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर त्विषा का दोबारा पोस्टमार्टम भी कराया गया। इसके बाद जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच के बाद त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अगस्त में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, सीबीआई की चार्जशीट में मौत को आत्महत्या बताया गया था और मामले में प्रताडऩा से जुड़े आरोपों की जांच की गई थी। इसके बाद अदालत ने आरोपपत्र पर विचार करते हुए प्रथमदृष्टया अपराध पाए जाने की बात कही और मामला सत्र न्यायालय में पहुंचा।
