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कार-बाइक मॉडिफिकेशन कराने की सोच रहे हैं...पड़ सकता है भारी, जरूर पढ़ें यह खबर

ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 10 Jan 2019 01:50 PM IST
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car bike modification are violation of motor vehicle act says supreme court
मोडीफाइड बाइक

कार और बाइक मॉडिफिकेशन का जूनून अब आपके लिए मुसिबत बन सकता है। अगर आप अपनी कार या बाइक मॉडिफाई कराने की सोच रहे हैं या आपने मॉडिफिकेशन करा रखा है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द कराने के लिए तैयार हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मुताबिक अगर आपने अपनी बाइक के साथ कोई ‘छेड़छाड़’ की तो, यह भारी साबित हो सकता है।

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बेसिक स्ट्रक्चर से ‘छेड़छाड़’ कानून का उल्लंघन

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के मुताबिक व्हीकल के बेसिक स्ट्रक्चर से ‘छेड़छाड़’ कानून का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर किसी वाहन के साथ कोई मॉडिफिकेशन कराया तो, वाहन का रजिस्ट्रेशन तक रद्द हो सकता है। यह नियम तकरीबन सभी वाहनों कार, बाइक, बस और ट्रक पर लागू होता है।
 

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कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन

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Car Bike modification

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मोटर व्हील एक्ट की धारा 52(1) के मुताबिक वाहन निर्माता की तरफ से दी जाने वाली ऑरिजनल स्पेसिफिकेशन को बनाए रखना जरूरी है। नियम के तहत कार या बाइक में एक्सटीरियर या इंजन के साथ किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन गैर कानूनी है। ऐसे वाहन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी कार या बाइक अथवा किसी और वाहन में मॉडिफिकेशन कराया है, ऐसा वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।
 

आरटीओ की परमिशन जरूरी

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Honda city modification

नियम के मुताबिक बाइक या कार में रंग में छोटे-मोटे बदलाव या कोई अलग से छोटे-मोटे फिटमेंट ही करा सकते हैं। लेकिन बॉडी या चैसिस के साथ कोई स्ट्रक्चरल बदलाव या फिर बैटरी, सीएनजी, सोलर पॉवर या एलपीजी पर वाहन चलाना या फिर किसी प्रकार की कनवर्जन किट लगाना नियम के खिलाफ है। इसके लिए आरटीओ की परमिशन लेनी जरूरी है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।

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हायर कैपेसिटी के टायर लगाना गैर-कानूनी

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Mahindra Scorpio Modified

यहां तक कि कुछ लोग वाहन के ऑरिजनल टायर की जगह ज्यादा चोड़े टायर भी लगा लेते हैं। नियम के मुताबिक यह ऑल्टरेशन भी गैर-कानूनी है। हायर कैपेसिटी के टायर लगाना गैर-कानूनी है। सर्वोच्च अदालत के मुताबिक ऑरिजनल स्ट्रक्चर के साथ वाहन निर्माता कुछ विशेष परिस्थितियों में टेस्टिंग करता है, जिसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड भी शामिल होते हैं।
 

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