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जब ट्रैफिक पुलिस काटने लगे आपकी गाड़ी का चालान, तो कानून देता है आपको ये अधिकार

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 28 Feb 2020 07:18 PM IST
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When You stopped by Traffic police, follow these Importent tips and know your citizen rights
Delhi Traffic Police Challan Offence - फोटो : Twitter

पिछले साल ही संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और नए एक्ट के मुताबिक चालान काट रही है। लेकिन अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपके भी कुछ अधिकार हैं, जो कानून आपको देता है। वहीं ट्रैफिक पुलिस की भी कुछ बंदिशें हैं, जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक है। जानिए क्या हैं आपके अधिकार...



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- फोटो : अमर उजाला

क्या मांग सकती है ट्रैफिक पुलिस?

अगर आपको कोई ट्रैफिक पुलिसवाला रोकता है, तो सबसे पहले वह आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगेगा। इसलिए लाइसेंस हमेशा रखें। निम्न दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी रखना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवहन मंत्रालय के 17-12-18 को जारी आदेश के मुताबिक Digilocker या mParivahan app में रखे दस्तावेज भी मान्य हैं। अगर आप मोबाइल में सेव दस्तावेजों के फोटो दिखाते हैं, तो वे अमान्य हैं।

  • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
  • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC)
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट
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traffic police

क्या हैं ट्रैफिक पुलिस के अधिकार

  • ट्रैफिक पुलिस अगर आपको रोकती है, तो संदिग्ध लगने पर आपके उपरोक्त दस्तावेजों की जांच कर सकती है।
  • अगर आपने ओवर स्पीडिंग या रेड लाइट जंप जैसे नियम का उल्लंघन किया है, तो ट्रैफिककर्मी आपके वाहन को सीज कर सकता है।
  • ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के पास आपका लाइसेंस जब्त करने का अधिकार है, लेकिन इसके बदले में वह आपको प्राप्ति की रसीद भी देगा।
  • अगर आपने ड्राइविंग के दौरान सीमित मात्रा से ज्यादा शराब या किसी प्रतिबंधित ड्रग का सेवन किया है, तो आपको बिना वारंट गिरफ्तार भी किया जा सकता है।
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Traffic police, meerut police, meerut news - फोटो : अमर उजाला

क्या हैं आपके अधिकार

  • अगर आपको को ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोकता है, तो आप उसका पहचान पत्र मांग सकते हैं, आप उसकी बेल्ट नंबर या नाम नोट कर सकते हैं, अगर बेल्ट नहीं है तो आईडी कार्ड मांग सकते हैं। अगर पुलिसकर्मी इन सभी से इंकार कर देता है, तो आपके पास दस्तावेज न दिखाने का अधिकार है।
  • मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130 के मुताबिक, अगर कोई पुलिस अधिकारी आपसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहता है तो आपको केवल लाइसेंस दिखाना होता है। बाकी के दस्तावेज दिखाना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही दस्तावेज मांगने वाला सक्षम अधिकारी यूनिफॉर्म में होना चाहिए।
  • अगर पुलिस अधिकारी आपका लाइसेंस जब्त करता है, तो आपके पास ट्रैफिक पुलिस विभाग से जारी प्राप्ति की रसीद मांगने का अधिकार है।
  • अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को क्रेन से नहीं खिंचवा सकती है। यानी अगर कार के अंदर कोई शख्स बैठा है, तो उस वाहन को खींच कर नहीं ले जाया जा सकता है।
  • अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने जांच के दौरान आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया है, या दुर्व्यवहार किया है, तो आप नजदीकी थाने या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
  • ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान तभी काट सकता है, जब उसके पास सरकार की तरफ से जारी चालान बुक या ई-चालान मशीन साथ हो।
  • अगर चालान काटने वाला पुलिसकर्मी सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक का है, तो आप मौके पर ही चालान की राशि जमा कर सकते हैं।
  • पुलिस अधिकारी जांच के दौरान आपको कार से बाहर आने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता है, और न ही जबरन आपकी गाड़ी की चाबी छीनकर उसका इग्निगेशन बंद कर सकता है।
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car Challan - फोटो : social media (प्रतिकात्मक)

ट्रैफिक चालान में क्या करें चेक                

अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है, तो निम्न बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है...

  • सबसे पहले ट्रैफिक नियम उल्लंघन की जानकारी को जरूर जांचें।
  • अदालत का नाम और कहां चलेगा मुकदमा, इसकी जानकारी होनी जरूरी है।
  • मुकदमे की तारीख
  • चालान जारी करने वाले अधिकारी का नाम और उसके दस्तखत।
  • ट्रायल के दौरान किन दस्तावेजों का लाना जरूरी है, इसकी जानकारी।
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