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निवेश के मंत्र 42: 30 जून से पहले निवेश से संबंधित निपटाएं ये जरूरी काम

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Tue, 09 Jun 2020 04:28 PM IST
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कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई फाइनेंशियल कामकाजों के लिए डेडलाइन या आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया था। सरकार ने ये तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है, सरकार नहीं चाहती कि कोरोना संकट के दौरान जनता पर पेनाल्टी के तौर पर अतिरिक्ति बोझ पड़े।



केंद्र सरकार ने आईटीआर, पैन-आधार कार्ड लिंक और टैक्स सेविंग से जुड़े कामों के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है, यानि कि आप अब ये काम 30 जून तक कर पाएंगे। कौन-से ऐसे फाइनेंशियल काम हैं जो आप समय से कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं...

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पैसे - फोटो : SELF

स्मॉल सेविंग स्कीम में राशि जमा कराना
अगर आपने निवेश करने हेतु छोटी बचत योजनाओं में निवेश कर रखा है तो इसकी राशि समय से जमा कर दें। अगर आपने पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि खाते में 31 मार्च 2020 तक किसी तरह की कोई न्यूनतम राशि जमा नहीं करवाई है तो फिर यह काम 30 जून तक कर सकते हैं।

सरकार ने इस काम के लिए निवेशकों के साथ साथ आम जनता तीन महीने का समय और दिया था, तो आप इसको जल्द ही निपटा लें। न्यूनतम राशि जमा ना करने पर पेनाल्टी लगाई जा सकती है, हालांकि अभी डाक विभाग ने कुछ समय के लिए हटा रखा है। 

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आधार-पैन कार्ड - फोटो : अमर उजाला

पैन कार्ड-आधार कार्ड का लिंक होना
सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर के 30 जून कर दिया है। अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन से अभी तक नहीं लिंक किया है तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा।

अगर ऐसा हुआ तो आप आईटीआर भरने, बैंक खाता खुलवाने और भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रद्द हुए पैन का इस्तेमाल करने पर आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए देर ना करें और ये काम सबसे पहले करें।

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रुपये - फोटो : pixabay

टैक्स छूट पाने के लिए निवेश
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है. वहीं इसके साथ ही टैक्स बचाने के लिए आयकर कानून की धारा 80सी, 80डी, 80ई के तहत निवेश करने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ऐसे में  अगर आप टैक्स छूट पाने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो 30 जून तक निवेश करना आपके लिए बेदह जरूरी है।

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2018-19 का आईटीआर
अगर आपने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर रिटर्न को अभी तक नहीं भरा है, तो अभी आपके पास वक्त है कि आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा रिवाइज्ड आईटीआर भी 30 जून तक दाखिल किया जा सकता है। इन आईटीआर को फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, जो कोरोना संकट काम में जनता की परेशानियों को देखते हुए आगे बढ़ा दी गई है। 

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