आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर आपको जानकारी होगी ही कि कई सरकारी कामों में आधार नंबर की जरूरत होती है। कुछ महीने पहले ही करदाताओं की समस्या को दूर करने के लिए आयकर विभाग ने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की जगह आधार नंबर इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, लेकिन यदि आप इस नियम का गलत इस्तेमाल करते हैं और गलत आधार नंबर देते हैं तो आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
आधार-पैन कार्ड से जुड़ी जरूरी खबर, गलत जानकारी देने पर लगेगा 10 हजार का जुर्माना
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दरअसल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में किए गए संशोधन के मुताबिक पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नए संशोधन में गलत आधार नंबर पर देने पर जुर्माने का भी प्रावधान है।
बता दें कि यह नियम उन्हीं जगहों पर लागू होगा जहां पैन नंबर की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे- इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, बैंक अकाउंट खोलने में या फिर 50 हजार रुपये से अधिक का बॉन्ड्स या म्युच्युअल फंड्स, बॉन्ड्स इत्यादि खरीदने पर।
यह भी पढ़ें: अगर पेट्रोल पंप पर फ्री में नहीं मिली ये नौ सुविधाएं, तो आप रद्द करा सकते हैं उसका लाइसेंस
इन स्थितियों में लगेगा जुर्माना
- पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर।
- किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार दोनों की जानकारी नहीं देने पर।
- आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं देने पर ने पर।
- यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
मात्र 22 करोड़ लोगों के पास है पैन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि भारत में 1.2 अरब से अधिक लोगों के पास आधार कार्ड हैं, जबकि इसकी तुलना में पैन कार्ड केवल 22 करोड़ लोगों के पास हैं। इसलिए करदाता पैन नंबर न होने पर आधार कार्ड नंबर से आयकर रिटर्न भर सकते हैं।