अगर आपने 20,000 रुपये से ज्यादा का नकदी लेनदेन किया है तो आप मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में तय नियम से ज्यादा नकदी लेनदेन करने वालों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। साल 2018-19 में 26,830 ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 से ज्यादा नकदी लेनदेन किया है। इनकम टैक्स विभाग के सेक्शन 269SS, 269T के तहत अगर कोई 20,000 रुपये से ज्यादा का नकदी लेनदेन करता है तो उसे उतनी ही कीमत का जुर्माना लगेगा।
आयकर विभाग ने भेजा नोटिस, प्रॉपर्टी के लिए 20,000 से ज्यादा का नकदी लेनदेन किया तो लगेगा जुर्माना
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Wed, 24 Apr 2019 11:35 AM IST
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