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91 सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने से पहले पढ़ लें बुरी खबर, झटका लगेगा

Sun, 22 Apr 2018 04:16 PM IST
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 22 Apr 2018 04:16 PM IST
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punjab haryana highcourt cancelled haryana roadways recruitment on 91 posts
कैंपस, एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
सरकारी नौकरी के लिए इन 91 पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो पहले यह बुरी खबर पढ़ लें। इससे आपको बड़ा झटका लगेगा।
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कैंपस, एडमिशन
हरियाणा सरकार ने रोडवेज में हेल्पर टायरमैन के 91 पदों पर भर्ती के लिए ऐसे मानक तय कर दिए, जो पूरे ही नहीं सकते क्योंकि कहीं उसकी पढ़ाई ही नहीं होती है। याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। प्रदीप कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट को एडवोकेट विवेक के ठाकुर के माध्यम से एक याचिका दायर की है।
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कैंपस, एडमिशन - फोटो : अमर उजाला
याचिका में बताया गया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोडवेज में हेल्पर टायरमैन के 91 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस विज्ञापन में भर्ती से जुड़ी शर्तें और योग्यता मानक भी दर्ज किए गए थे। याची इन पदों केलिए आवेदन करना चाहते थे परंतु इसके लिए जो शर्त रखी गई थी उसको पूरा कर पाना किसी भारतीय के लिए संभव नहीं है।
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कैंपस, एडमिशन - फोटो : amar ujala
याची ने बताया कि शर्त के अनुसार दो योग्यता मानकों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य बताया गया। पहला मानक हेल्पर टायरमैन के तौर पर 2 वर्ष की ट्रेनिंग का रखा गया जबकि रोडवेज 6 माह की ट्रेनिंग या अपरेंटिस करवाती है और आईटीआई पास करने वालों के लिए भी 6 माह की ट्रेनिंग ही होती है। इसके अतिरिक्त दूसरी शर्त यह थी कि आवेदक किसी आईटीआई से टायरमैन का कोर्स किए हों।
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कैंपस, एडमिशन - फोटो : फाइल फोटो
याची ने कहा कि देश का कोई भी आईटीआई टायरमैन ट्रेड में कोर्स नहीं करवाता है। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा भी ऐसा कोई कोर्स नहीं करवाया जाता। याची ने कहा कि इस सबसे यह स्पष्ट होता है कि इस पोस्ट के लिए कोई भी भारतीय आवेदन ही नहीं कर सकता। ऐसे में इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की अपील की गई थी।
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