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सोनू निगम के लाखों चाहने वालों के लिए खुशखबरी, 'अजान' विवाद में बड़ी राहत मिली

विवेक शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 08 Jul 2017 10:11 AM IST
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sonu nigam azaan controversy sort out, highcourt give clean chit
सोनू निगम - फोटो : SELF
सोनू निगम के लाखों चाहने वालों के लिए खुशखबरी। अजान विवाद में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन मामले में हाईकोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी भी की है।
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सोनू निगम
दरअसल, अजान को लेकर विवादित ट्वीट मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी सोनू निगम को क्लीन चिट दे दी है। सोनू के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए जस्टिस महेश ग्रोवर और जस्टिस राजमोहन अत्री की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला लाउडस्पीकर पर टिप्पणी का है न की अजान पर। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याची को फटकार लगाई।

 
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सोनू निगम
हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिर में घंटा बजाकर भगवान को यह बताने का प्रयास कि हम आपके द्वार आएं हैं क्या तर्क संगत है। जो लोग रात को काम करते हैं और सुबह अपनी नींद पूरी करना चाहते हैं कोई लाउडस्पीकर के माध्यम से कैसे उसकी नींद को भंग कर सकता है। मामले में याचिका दाखिल करते हुए सोनीपत निवासी आस मोहम्मद ने एडवोकेट एमडी खान के माध्यम से सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी।
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सोनू निगम
सिंगल बेंच ने सोनू निगम को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि अजान को लेकर नहीं बल्कि लाउडस्पीकर को लेकर सोनू निगम ने ट्वीट किया था और लाउडस्पीकर मुस्लिम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है और न ही इस्लाम की स्थापना के समय लाउडस्पीकर का कोई वजूद था। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच के समक्ष याची के वकील एमडी खान ने बहस आरंभ की।
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सोनू निगम
बहस के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि केवल याची की धार्मिक भावनाएं ही आहत हो रही हैं, अभी तक कोई और सामने नहीं आया कि मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। हाईकोर्ट ने याची को सलाह दी कि अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं ताकि समाज का भला हो न कि इस तरह की याचिकाएं दाखिल की जाएं।
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