इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले इन बातों का ध्यान रखेंगे तो टैक्स से बचने में आसानी होगी।
{"_id":"5a4f19ca4f1c1b4e198b4e61","slug":"beneficial-tricks-for-income-tax-saving","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Income Tax के दायरे में आने वालों के लिए अच्छी खबर, टैक्स से बचने में होगी आसानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Income Tax के दायरे में आने वालों के लिए अच्छी खबर, टैक्स से बचने में होगी आसानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 07 Jan 2018 10:08 AM IST
विज्ञापन
income tax
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
income tax
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप कुछ कागज पहले से ही तैयार कर लें। ताकि रिटर्न भरते वक्त इन प्रूफ से आप अपना टैक्स कटने से बचा सकते हैं। टैक्स एवं निवेश विशेषज्ञ रंजन वर्मा के मुताबिक आईटीआर भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए टैक्स से बचने की राह आसान कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन से प्रूफ हो सकते हैं कारगर।
Money
अगर आप किराए पर रहते हैं। हर माह किराया अदा करते हैं। तो आपको अपने मकान मालिक से किराया पर्ची एकत्र कर लेनी चाहिए। इस पर्ची के आधार पर आप इनकम टैक्स में छूट के लिए दावा कर सकते हैं। नौकरी पेशा हैं तो आप इस पर्ची को अपने कार्यालय में जमा करा दें, ताकि वहां से प्रक्रिया अमल में लाई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन
money
आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं। आप वहां फीस देते हैं, जिसमें ज्यादातर हिस्सा ट्यूशन फीस का होता है। बच्चों के स्कूल की फीस की रसीद आपको आयकर से छूट दिला सकती है। ट्यूशन फीस की रसीद पर आयकर की धारा 80 सी के तहत टैक्स से छूट मिलती है। इसके तहत एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का क्लेम किया जा सकता है।
विज्ञापन
money
अगर आपने जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है तो आपको आयकर रिटर्न में छूट मिल सकती है। यह छूट आयकर की धारा 80 के तहत मिलती है। बीमा प्रीमियम जमा करने की रसीद से आप आयकर बचाने के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य बीमा से जुड़ी प्रीमियम की रसीद से भी आपको आयकर में छूट मिलेगी।