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बदल गया इनकम टैक्स का यह एक नियम, नजरअंदाज किया तो मुसीबत झेलेंगे
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
Updated Thu, 08 Feb 2018 07:42 AM IST
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income tax
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आयकर विभाग ने इनकम टैक्स को लेकर नियम में बदलाव किया है। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको परेशानी हो सकती है।
इनकम टेक्स
- फोटो : SELF
आयकर विभाग ने अब आईटीआर भरने वालों ही नहीं बल्कि अन्य आयकर दाताओं पर भी निगाह रखनी शुरु कर दी है।
अगर अगर कोई भी आयकर से बचने के लिए पता बदलेगा तो उसके सरकारी दस्तावेजों में दर्ज पते पर विभाग नोटिस भेजेगा।
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नरेंद्र मोदी
केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा।
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फाइल फोटो
पहले पैन कार्ड का पता, इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया पता, पहले की रिटर्न में दर्ज पता, ई-मेल आईडी, पूर्व की आईटीआर में दी गई ई-मेल आईडी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आपकी कोई और ई-मेल आईडी पर ही नोटिस जाता था।