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बदल गया इनकम टैक्स का यह एक नियम, नजरअंदाज किया तो मुसीबत झेलेंगे

Thu, 08 Feb 2018 07:42 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 08 Feb 2018 07:42 AM IST
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Income tax rule change for Employer
income tax
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स को लेकर नियम में बदलाव किया है। अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको परेशानी हो सकती है।



 
Income tax rule change for Employer
इनकम टेक्स - फोटो : SELF
आयकर विभाग ने अब आईटीआर भरने वालों ही नहीं बल्कि अन्य आयकर दाताओं पर भी निगाह रखनी शुरु कर दी है।

 
Income tax rule change for Employer
अगर अगर कोई भी आयकर से बचने के लिए पता बदलेगा तो उसके सरकारी दस्तावेजों में दर्ज पते पर विभाग नोटिस भेजेगा।

 
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Income tax rule change for Employer
नरेंद्र मोदी
केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब आयकर के नियम 127 के तहत यह नोटिस भेजा जा सकेगा।

 
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Income tax rule change for Employer
फाइल फोटो
पहले पैन कार्ड का पता, इनकम टैक्स रिटर्न में दिया गया पता, पहले की रिटर्न में दर्ज पता, ई-मेल आईडी, पूर्व की आईटीआर में दी गई ई-मेल आईडी या आयकर विभाग के पास उपलब्ध आपकी कोई और ई-मेल आईडी पर ही नोटिस जाता था।

 
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