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बाबा रामदेव की पतंजलि के पांच सैंपल हुए फेल, 11 लाख ठोंका जुर्माना
Wed, 14 Dec 2016 02:13 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 14 Dec 2016 02:13 AM IST
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patanjali
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मिथ्या छाप (मिस ब्रांडिंग) एवं भ्रामक प्रचार के पांच मामलों में दोषी पाए जाने पर एडीएम हरिद्वार (न्याय निर्णायक अधिकारी) ने पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन यूनिटों पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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acharya balkrishna
पतंजलि को जुर्माने की यह धनराशि एक महीने के अंदर जमा करानी होगी। साथ ही भविष्य में सुधार न करने पर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने यह आदेश एक दिसंबर 2016 को दिया।
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पंतजलि फूड एंड हर्बल पार्क
- फोटो : amar ujala
इस मामले से जुड़े नमूने 16 अगस्त 2012 को लिए गए थे। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से हरिद्वार प्रभारी योगेंद्र पांडेय ने कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर से पतंजलि द्वारा उत्पादित बेसन, शहद, कच्ची घानी का सरसों का तेल, जैम एवं नमक के सैंपल भरे थे। जिन्हें जांच के लिए रुद्रपुर लैब में भेजा गया था।
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court
रिपोर्ट में उत्पादों के सैंपल फेल पाए गए। इसे लेकर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने एडीएम कोर्ट में वर्ष 2012 में वाद दायर किया था। पिछले चार सालों से कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान पतंजलि की ओर से भी तथ्य रखे गए, जिन्हें कोर्ट ने अपर्याप्त मानते हुए फैसला सुनाया।
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पतंजलि उत्पाद
कोर्ट ने माना कि पंतजलि जिन उत्पादों को अपनी यूनिटों में उत्पादित बताकर उनके लेबल पर बेच रही थी, वह किसी दूसरी यूनिटों में बने थे। यह सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा 52-53 और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेग्यूलेशन-2011) की धारा 23.1(5) का उल्लंघन है।
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