आर्यन खान की जमानत याचिका बुधवार को भी खारिज हो गई। अब आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जज ने एक लाइन में कहा- तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की जाती है। गुरुवार को आर्यन खान की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है ऐसे में किला कोर्ट में आर्यन की पेशी होगी, जहां एनसीबी तीनों आरोपियों की कस्डटी मांग सकती है। इस बीच आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।
समीर वानखेड़े ने कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े ने आर्यन को जमानत ना मिलने पर सिर्फ इतना ही कहा कि 'सत्यमेव जयते'।
आर्यन खान की जेल में काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान ने एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े से वादा किया था कि वो जब जेल से बाहर निकेलेंगे तो वो कमजोर लोगों और गरीबों की मदद करेंगे। आर्यन ने इस दौरान यह भी कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वो गलत वजह से चर्चा में आएं। NCB सूत्र ने बताया, आर्यन ने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा।
सुनवाई के दौरान आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने सतीश मानेशिंदे के साथ दलीलें दीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीनों आरोपियों द्वारा दायर जमानत अर्जी का इस आधार पर विरोध किया कि उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और आपराधिक साजिश का संदेह है। ऐसे में इनको जमानत देना जांच प्रभावित कर सकता है।
इससे पहले, आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि एस्प्लेनेड अदालत के पास उनके आवेदन को सुनने का कोई अधिकार नही हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उसके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और आरोपियों के साथ उसकी कोई मिली भगत नहीं थी।
एनसीबी को दिए अपने बयान में आर्यन खान ने कहा था कि वे क्रूज पर किसी के साथ नहीं गए थे, उन्हें तो पार्टी में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बुलाया गया था लेकिन एनसीबी ने जब शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। बकौल ड्राइवर उन्होंने आर्यन और अरबाज को साथ में क्रूज टर्मिनस पर छोड़ा था।