सब्सक्राइब करें

Drug Case: आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, समीर वानखेड़े बोले- सत्यमेव जयते

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अपूर्वा राय Updated Wed, 20 Oct 2021 05:43 PM IST
विज्ञापन
after Aryan Khan is denied bail NCB Zonal Director Sameer Wankhede says Satyamev Jayate
समीर वानखेड़े, आर्यन खान - फोटो : Instagram

आर्यन खान की जमानत याचिका बुधवार को भी खारिज हो गई। अब आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जज ने एक लाइन में कहा- तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की जाती है। गुरुवार को आर्यन खान की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है ऐसे में किला कोर्ट में आर्यन की पेशी होगी, जहां एनसीबी तीनों आरोपियों की कस्डटी मांग सकती है। इस बीच आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है।

loader



समीर वानखेड़े ने कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े ने आर्यन को जमानत ना मिलने पर सिर्फ इतना ही कहा कि 'सत्यमेव जयते'।

after Aryan Khan is denied bail NCB Zonal Director Sameer Wankhede says Satyamev Jayate
आर्यन खान - फोटो : सोशल मीडिया

आर्यन खान की जेल में काउंसलिंग की जा रही है। काउंसलिंग के दौरान आर्यन खान ने एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े से वादा किया था कि वो जब जेल से बाहर निकेलेंगे तो वो कमजोर लोगों और गरीबों की मदद करेंगे। आर्यन ने इस दौरान यह भी कहा कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे वो गलत वजह से चर्चा में आएं। NCB सूत्र ने बताया, आर्यन ने कहा था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे आपको मुझ पर गर्व होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
after Aryan Khan is denied bail NCB Zonal Director Sameer Wankhede says Satyamev Jayate
Aryan KHan - फोटो : PTI

सुनवाई के दौरान आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने सतीश मानेशिंदे के साथ दलीलें दीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने तीनों आरोपियों द्वारा दायर जमानत अर्जी का इस आधार पर विरोध किया कि उन पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और आपराधिक साजिश का संदेह है। ऐसे में इनको जमानत देना जांच प्रभावित कर सकता है।

after Aryan Khan is denied bail NCB Zonal Director Sameer Wankhede says Satyamev Jayate
aryan khan - फोटो : ani

इससे पहले, आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि एस्प्लेनेड अदालत के पास उनके आवेदन को सुनने का कोई अधिकार नही हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उसके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और आरोपियों के साथ उसकी कोई मिली भगत नहीं थी।

विज्ञापन
after Aryan Khan is denied bail NCB Zonal Director Sameer Wankhede says Satyamev Jayate
आर्यन खान - फोटो : Social Media

एनसीबी को दिए अपने बयान में आर्यन खान ने कहा था कि वे क्रूज पर किसी के साथ नहीं गए थे, उन्हें तो पार्टी में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए बुलाया गया था लेकिन एनसीबी ने जब शाहरुख के ड्राइवर से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। बकौल ड्राइवर उन्होंने आर्यन और अरबाज को साथ में क्रूज टर्मिनस पर छोड़ा था।

विज्ञापन
अगली फोटो गैलरी देखें
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed