आर्यन खान ड्रग केस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज से एनसीबी ने 2 अक्तूबर को गिरफ्तार किया था। इस केस में एक के बाद एक कई विवाद जुड़ते चले गए। आर्यन समेत बीस लोगों को एनसीबी ने अपनी गिरफ्त में लिया था। यहां तक की एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े भी खुद को विवादों से नहीं बचा पाए। वहीं एनबीसी की लाख कोशिशों के बाद भी आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन आर्यन के लिए जेल से बाहर निकलने का रास्ता सभी आसान नहीं हैं। उसे बाहर लाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर इन नियमों का समय पर पालन होता है तभी आज आर्यन जेल से बाहर आ पाएगा।
Aryan Khan Drug Case: इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही होगी आर्यन खान की रिहाई, वरना रद्द होगी जमानत
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ये हैं शर्तें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को जमानत देने के साथ ही कुछ शर्तों को भी रखा है। इन शर्तों के अनुसार आर्यन किसी दूसरे आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं करेगा और आर्यन खान को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा। यहां तक की माडिया में कोई बयान नहीं देगा।
तब शुरु होगी रिहाई की प्रक्रिया
आर्यन खान की रिहाई के लिए सबसे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बेल ऑर्डर की कॉपी को स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जमा करवाना होता है। डिटेल्ड ऑर्डर कॉपी को ही स्वीकार करना, ये स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जज पर निर्भर करता है।
जमानत की पेटी खुलती है दो बार
जमानत के लिए कोर्ट से रिलीज ऑर्डर दिया जाता है। इस रिलीज ऑर्डर को आर्थर रोड जेल के बाहर लगी जमानत पेटी में डाला जाएगा। यह जमानत पेटी दिन में दो बार सुबह 6 बजे और शाम के 5 बजे ही खोली जाती है। शाम को अगर आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर पंहुच जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई के दो घंटे बाद वह रिहा हो जाएगा।
जमानत हो सकती है रद्द
आर्यन खान को कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि अगर वह मुंबई से भी बाहर जाता हैं तो इसकी जानकारी केस जुड़े अधिकारियों को बतानी होगी। अगर वह कोर्ट की शर्तों को नही मानता तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा।