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फिर विवादों में फंस सकते हैं संजय दत्त, अब कोर्ट ने सरकार से मांगी उनके बारे में ये जानकारी

Sat, 13 Jan 2018 11:40 AM IST
इंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
इंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 13 Jan 2018 11:40 AM IST
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High Court to government in Sanjay Dutt case, Show us if average prisoner gets same treatment him
महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वह अभिनेता संजय दत्त को मिली हर पैरोल या फरलो के औचित्य को साबित कर सकती है। इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या यही नियम सभी कैदियों पर लागू होते हैं। कोर्ट ने सरकार से एक आम कैदी को दी जानी पैरोल और फरलो की विस्तृत जानकारी हलफनामे के तौर दाखिल करने का निर्देश दिया।
High Court to government in Sanjay Dutt case, Show us if average prisoner gets same treatment him
संजय दत्त को 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में पांच साल की सजा हुई थी लेकिन अच्छे चालचलन को देखते हुए 8 महीने और 16 दिन पहले ही 25 फरवरी 2016 में ही उनकी रिहाई हो गई। महाराष्ट्र सरकार के एडवोकेट जनरल आशुतोष ने कहा कि संजय दत्त कानून का उल्लंघन कर एक भी मिनट या सेकेंड के लिए जेल से बाहर नहीं गए।
High Court to government in Sanjay Dutt case, Show us if average prisoner gets same treatment him
आगे महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि कहा हम हर कैदी को दी जाने वाली पैरोल के लिए सख्त और मानक प्रक्रिया का पालन करते हैं। आरटीआई और पीआईएल में हम कोई चांस नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा कि संजय को बेटी की बीमारी और पत्नी की सर्जरी के लिए पैरोल दी गई।
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बता दें कि संजय दत्ता सजा के दौरान अ5 महीने से ज्यादा समय तक पैरोल और फरलो पर जेल से बाहर रहे थे। जिसके बाद इसका अन्य कैदियों के परिजन और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। 
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