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कंगना को लेकर बोलीं मुंबई की मेयर, 'दो टके के लोग अदालत को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं'

Fri, 27 Nov 2020 06:05 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अपूर्वा राय Updated Fri, 27 Nov 2020 06:05 PM IST
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Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Bombay HC setting aside BMC notices to Kangana Ranaut
कंगना रणौत, किशोरी पेडनेकर - फोटो : ANI

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत की याचिका पर सुनवाई की और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को बड़ा झटका दिया है। अब इस मामले में मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि शिवसेना शासित बीएमसी कंगना रणौत के बंगले में तोड़फोड़ के मामले में अगला कोई कदम तय करने से पहले उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी। इतना ही नहीं उन्होंने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया है।

Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Bombay HC setting aside BMC notices to Kangana Ranaut
कंगना रणौत - फोटो : Twitter: @kanganateam

उन्होंने कहा, 'हम लोग भी हैरान हुए हैं। एक अभिनेत्री जो रहती हिमाचल में है और हमारी मुंबई को पीओके कहती हैं। जो दो टके के लोग अदालत को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो गलत हैं। क्योंकि ये मामला बदले का नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अध्ययन करेंगे।'

 
Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Bombay HC setting aside BMC notices to Kangana Ranaut
कंगना रणौत - फोटो : twitter.com/KanganaTeam

उन्होंने कहा कि मुम्बई नगर निगम अधिनियम की धारा 354 ए के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा अतीत में दिये गये आदेशों को भी देखा जाएगा। धारा 354 ए नगर निकाय एवं उसके अधिकारियों को कोई भी अवैध निर्माण रोकने का अधिकार प्रदान करती है। पेडनकर ने संवाददाताओं से कहा कि अभिनेत्री को एमएमए अधिनियम के तहत 354 ए नोटिस जारी किया गया और उचित प्रक्रिया का पालन किया गया।

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Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Bombay HC setting aside BMC notices to Kangana Ranaut
Kangana Ranaut - फोटो : अमर उजाला।

उन्होंने कहा, ‘‘354 ए नोटिस न केवल अभिनेत्री को बल्कि कई अन्य को भी जारी किया गया। कई लोगों ने उसे अदालत में चुनौती दी थी।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें फैसले की प्रति अब तक नहीं मिली है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर कानूनी विभाग एवं निगम आयुक्त से बात करूंगी तथा अदालती आदेश का आकलन करूंगी।’’

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Mumbai Mayor Kishori Pednekar on Bombay HC setting aside BMC notices to Kangana Ranaut
कंगना रणौत - फोटो : Instagram: kanganaranaut

इससे पहले दिन में बंबई उच्च न्यायालय ने नौ सितंबर को रणौत के बंगले के कुछ हिस्सों को तोड़ने की बीएमसी की कार्रवाई को अवैध करार दिया था और कहा था कि इससे दुर्भावना की बू आती है।न्यायमूर्ति एस जे काठवल्ला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने कहा कि रणौत को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण करने के वास्ते नुकसान का आकलन करने के लिए वह मैसर्स शेतगिरि को मूल्यांकन अधिकारी नियुक्त कर रही है।

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