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रघुबीर यादव को कोर्ट ने भेजा समन, पत्नी ने लगाया है अवैध संबंध का आरोप

Fri, 28 Feb 2020 08:51 PM IST
Mishra Mishra अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: Mishra Mishra Updated Fri, 28 Feb 2020 08:51 PM IST
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Raghubir Yadav has been summoned by the Family Court in his divorce case
Raghubir Yadav - फोटो : Social Media

अभिनेता रघुबीर यादव की निजी जिंदगी में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। उनकी पत्नी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की कथक नृत्यांगना पूर्णिमा ने उनपर अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया है। पूर्णिमा ने इस आधार पर तलाक की अर्जी और एक लाख रुपये के अंतरिम भरण-पोषण और दस करोड़ रुपये के अंतिम गुजारा भत्ते की मांग की है। इसी के परिणामस्वरूप रघुबीर को उनके तलाक के मामले में पारिवारिक कोर्ट ने समन भेजा है।

Raghubir Yadav has been summoned by the Family Court in his divorce case
Raghubir Yadav, Purnima Kharga - फोटो : amar ujala mumbai

पूर्णिमा ने अपने पति को लेकर कुछ चौंकाने वाले आरोप भी लगाए हैं। उनके अनुसार रघुबीर का अभिनेत्री नंदिता दास के साथ अफेयर रह चुका है और मौजूदा समय में वह अभिनेता संजय मिश्रा की पत्नी रोशनी आचार्य के साथ रह रहे हैं। 

Raghubir Yadav has been summoned by the Family Court in his divorce case
Raghubir Yadav - फोटो : Social Media

पूर्णिमा ने कहा, 'मेरे लिए हमारे बेटे की परवरिश करना मुश्किल हो रहा है। कोर्ट से उन्होंने जो 40,000 रुपये देने की बात कही है वह भी मुझे समय पर नहीं मिल रहा है। मेरे पास ना रहने के लिए घर है और ना ही आमदनी का कोई स्रोत है।' गौरतलब है कि पूर्णिमा और रघुवीर ने साल 1988 में शादी की थी हालांकि साल 1995 से वे दोनों अलग रह रहे थे। दोनों का एक बेटा भी है।  

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Raghubir Yadav has been summoned by the Family Court in his divorce case
Raghubir Yadav - फोटो : Social Media

इस बारे में रघुबीर का कहना है कि उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई है और उनकी उनकी कमाई का कोई भी स्रोत नहीं है। इस बयान पर पूर्णिमा ने कहा कि वह राजस्थान फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अब वह लगातार साक्षात्कार दे रहे हैं और मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ झेला है। मुझे अपने बुढ़ापे में थोड़ा आराम पाने की जरूरत है।

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Raghubir Yadav has been summoned by the Family Court in his divorce case
Raghubir Yadav - फोटो : Social Media

पूर्णिमा के वकील के अनुसार, 'तलाक की कार्यवाही शुरू हो गई है और हमने 10 करोड़ रुपये गुजारा भत्ता और एक लाख मेंटेनेंस के लिए कहा है। रघुबीर ने सुनवाइयों को पूरा किया और समय पर रखरखाव का भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च, 2020 को काउंसलिंग के लिए बुलाया है।'

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