मुंबई की एक अदालत ने 14 अप्रैल को सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलीबारी के आरोपियों में से एक विक्की गुप्ता को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने अनमोल बिश्नोई के उकसावे पर हत्या के इरादे से काम किया था। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बीडी शेल्के ने कहा कि गुप्ता और उसके साथी ने बांद्रा पश्चिम में खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलाईं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गुप्ता ने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बिश्नोई के निर्देश पर अपराध करने की साजिश रची, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को भी वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया।
Salman Firing Case: सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में नया मोड़, शूटर विक्की गुप्ता की जमानत खारिज
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अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सलमान खान अक्सर अपने घर की पहली मंजिल की गैलरी में खड़े होते थे, जहां शॉट निर्देशित किए जाते थे। एफआईआर और खान के बयान से पता चलता है कि गोलीबारी उस क्षेत्र को निशाना बनाकर की गई थी जिसका इस्तेमाल अभिनेता नियमित रूप से करते थे।
महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने विक्की गुप्ता और अनमोल बिश्नोई के बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि गोलीबारी अनमोल की शह पर की गई थी। लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई दोनों को आरोप पत्र में वांछित आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
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न्यायाधीश शेल्के ने इस बात पर जोर दिया कि गुप्ता का इकबालिया बयान जमानत का फैसला करने में महत्वपूर्ण था। गुप्ता ने वांछित अभियुक्तों से जुड़े एक गिरोह में शामिल होने की बात स्वीकार की और इसमें शामिल टोही और योजना का विवरण प्रदान किया। सबूतों से पता चला कि गुप्ता ने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर खान को मारने की साजिश रची थी।
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गुप्ता के पूर्व आपराधिक इतिहास की कमी के बावजूद, अदालत ने कहा कि वह मकोका के तहत आरोपों से बच नहीं सकता। न्यायाधीश ने बताया कि लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई के खिलाफ आरोप पत्र अधिनियम को लागू करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, अदालत ने गुप्ता को जमानत के लिए अयोग्य करार दिया। वर्तमान में, गुप्ता, सागर पाल और तीन अन्य आरोपी-सोनूकुमार बिश्नोई, मोहम्मद रफीक चौधरी और हरपाल सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। एक अन्य आरोपी अनुज कुमार थापन ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या कर ली।
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