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कानूनी पचड़े में फंसी शाहरुख खान की सासू मां, इस वजह से देना पड़ सकता है करोड़ों रुपये का जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Published by: Avinash Pal
Updated Fri, 28 Feb 2020 03:39 PM IST
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शाहरुख खान
- फोटो : सोशल मीडिया
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शाहरुख खान की सास सविता छीबा और साली नमिता छीबा के बॉम्बे टेनंसी एक्ट के उल्लघंन के चलते 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना देजा वू फामर्स प्राइवेट लिमिटेड के चलते लगा है जिसकी सविता और छीबा निदेशक (डायरेक्टर्स) हैं। यह फॉर्म अलीबाग के थाल में स्थित है।
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शाहरुख खान और विवादित बंगला
- फोटो : सोशल मीडिया
दो साल पहले यहां बंगले का निर्माण हुआ था जिसके कुछ समय के भीतर नोटिस जारी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जमीन खरीदने के बाद तत्कालीन कलेक्टर से इस प्लॉट पर खेती करने की प्राप्त की गई थी लेकिन यहां फार्महाउस की जगह बंगला खड़ा कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यहां सिनेमा जगत की कई हाई-प्रोफाइल पार्टियां हो चुकी हैं। शाहरुख का 52वां जन्मदिन भी यहीं मनाया गया था। करीब 1.3 एकड़ में फैले इस फार्महाउस में एक स्विमिंग पूल और हेलिपैड भी है।
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विवादित बंगला
- फोटो : सोशल मीडिया
कलेक्टर विजय सूर्यवंशी ने इस फर्म के बंगले को लेकर पहली नोटिस 29 जनवरी 2018 को जारी की थी। नोटिस के अनुसार प्लॉट खरीदने के बाद 13 मई 2005 को रायगढ़ के एडिशनल कलेक्टर से फार्म पर खेती से जुड़े काम के लिए इजाजत ली गई थी। लेकिन वहां फार्महाउस को धराशाई कर वहां नई ईमारत खड़ी कर दी गई। इसी के चलते फॉर्म के डायरेक्टर्स से इस उल्लघंन को लेकर उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया। पिछले साल 14 फरवरी को इस सिलसिले में रखी गई सुनवाई में वे प्रस्तुत नहीं हुए। आगे चली तमाम सुनवाई के बाद पिछले महीने एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत 3.09 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर भरने के लिए कहा गया।
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शाहरुख खान
- फोटो : सोशल मीडिया
वहीं नमिता छिब्बा के वकील के अनुसार उन्हें अभी तक इस आदेश की आधिकारिक प्रति नहीं मिली है। वहीं, सूर्यवंशी का कहना है कि आदेश अजगांवकर (निदेशकों में एक, 30 दिसंबर, 2004 से 1 अक्टूबर, 2011) के नाम पर जारी किया गया था। उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि फाइन भरा गया है कि नहीं। इस मामले में शाहरुख खान यह उनके परिवार के किसी भी सदस्य की तरफ से बयान जारी नहीं किया गया है।
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