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22 साल पुराने मामले में सनी देओल - करिश्मा को मिली राहत, जानें पूरा मामला

Fri, 11 Oct 2019 08:15 PM IST
anand anand एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: anand anand Updated Fri, 11 Oct 2019 08:15 PM IST
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Sunny Deol and Karisma Kapoor got relief of 22 year old case Chain Pulling case
Sunny Deol and Karisma Kapoor - फोटो : amar ujala

जयपुर की एडीजे-17 कोर्ट ने अभिनेता सनी देेओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के खिलाफ 22 साल पुराने चेन पुलिंग मामले में लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। बीते सिंतबर रेलवे कोर्ट ने 22 साल पुराने मामले में इन दोनों कलाकारों पर आरोप तय किए थे। कोर्ट के अनुसार इन दोनों कलाकारों ने 22 साल पहले गैरकानूनी तरीके से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खिंची थी, जिसकी वजह से ट्रेन 25 मिनट देरी से चली। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। 

Sunny Deol and Karisma Kapoor got relief of 22 year old case Chain Pulling case
sunny deol - फोटो : Social Media

सनी देेओल और करिश्मा कपूर पर लगे चेन पुलिंग आरोप को रेलवे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि इन दोनों कलाकारों पर उन्हीं धाराओं में आरोप तय किए हैं जिन्हें 2010 में सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस पूरे मामले में सनी देेओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ पर्याप्त सबूत ना होने की बात भी कही। इस मामले में स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ भी 2010 में आरोप तय किए गए थे, लेकिन दोनों ने इसे चुनौती नहीं दी थी।

Sunny Deol and Karisma Kapoor got relief of 22 year old case Chain Pulling case
Karisma Kapoor - फोटो : file photo

बीते सितंबर सनी देओल और करिश्मा कपूर के वकील एके जैन ने कहा था कि कोर्ट ने इन दिनों कलाकारों पर ट्रेन अपलिंक एक्सप्रेस की गैरकानून तरीके से इमरजेंसी चेन खींचने का आरोप लगाया है। वकील ने कहा था कि इन दोनों कलाकार के खिलाफ साल 2009 की शुरुआत में आरोप पढ़ा गया था, जिसके साल 2010 में कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय कोर्ट ने इन्हें आरोपमुक्त कर दिया था। 

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Sunny Deol and Karisma Kapoor got relief of 22 year old case Chain Pulling case
sunny deol - फोटो : social media

वकील के अनुसार इस 17 सितंबर को कोर्ट में इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर फिर से आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है। गौरतलब है कि नरेला के सीताराम मालकर नाम के स्टेशन मास्टर ने रेलवे पुलिस में सनी देेओल,करिश्मा कपूर सहित स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 

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Sunny Deol and Karisma Kapoor got relief of 22 year old case Chain Pulling case
अभिनेत्री करिश्मा कपूर - फोटो : अमर उजाला

पुलिस ने रेलवे अधिनियम के तहत केवल सनी देओल और करिश्मा कपूर के खिलाफ धारा 141 (अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप), धारा 145 (नशे या उपद्रव), धारा 146 (एक रेलवे कर्मचारी को उसके कर्तव्यों में बाधा डालना) और धारा 147 (अतिक्रमण और अतिक्रमण से इनकार करना) के तहत मामला दर्ज किया था। 

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