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Remo D'Souza: रेमो डिसूजा से जुड़े धोखाधड़ी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इस कोर्ट में केस स्थानांतरित
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: मोहम्मद फायक अंसारी
Updated Fri, 22 Nov 2024 05:35 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड निर्देशक रेमो डिसूजा के धोखाधड़ी मामले की सुनवाई को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। यह मामला साल 2016 का है, जब व्यवसायी सत्येन्द्र त्यागी ने रेमो पर पांच करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
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रेमो डिसूजा
- फोटो : इंस्टाग्राम- रेमो डिसूजा
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा से जुड़े धोखाधड़ी मामले की सुनवाई को दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। यह मामला गाजियाबाद में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है, जिसमें रेमो पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।
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रेमो डिसूजा
- फोटो : इंस्टाग्राम @remodsouza
कोर्ट ने कही यह बात
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर यह मामला गाजियाबाद से दिल्ली के कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को कोई गंभीर नुकसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कड़कड़डूमा कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के पास यह अधिकार होगा कि वह इस मामले को संबंधित जज को सौंप सकें।
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रेमो डिसूजा
- फोटो : इंस्टाग्राम- रेमो डिसूजा
यह है पूरा मामला
इस मामले में 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और गाजियाबाद के व्यवसायी सत्येन्द्र त्यागी को नोटिस जारी किया था। यह केस 2016 का है। उस समय सत्येंद्र ने रेमो के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के अनुसार, रेमो ने सत्येंद्र अपनी आगामी फिल्म 'अमर मस्ट डाई' में पांच करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए मनाया था। इसके अलावा कोरियोग्राफर ने वादा किया था कि फिल्म के रिलीज होने के बाद निवेश की गई राशि को दोगुना कर दिया जाएगा। हालांकि, व्यवसायी का दावा है कि यह वादा नहीं निभाया गया। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 386 (जबरन वसूली) के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब सत्येंद्र त्यागी ने अपनी राशि की मांग की तो रेमो ने उन्हें अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के जरिए धमकी दिलवाई और उन्हें डराने की कोशिश की।
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रेमो डिसूजा
- फोटो : इंस्टाग्राम- रेमो डिसूजा
सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी सुनवाई की तारीख
गाजियाबाद के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अक्टूबर 2020 में इस मामले को संज्ञान में लिया था, लेकिन रेमो ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पर रोक लगाने की अपील की थी। हालांकि, 23 अगस्त 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि रेमो ने आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी, जिससे कोर्ट को राहत देना संभव नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 नवंबर को रेमो की अपील पर विचार करते हुए एक नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई शुक्रवार (22 नवंबर) को निर्धारित की।
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