जैकलीन फर्नांडीज का नाम काफी समय से ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जोड़ा जाता रहा है। 'हाउसफुल 5' की अभिनेत्री ने हमेशा सुकेश के नाम से जुड़े सभी अवैध मामलों से अपने संबंधों से इनकार किया है। इस बीच, अभिनेत्री के वकील ने तर्क दिया है कि जैकलीन सुकेश के अवैध मामलों से अनजान थीं, और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए।
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जैकलीन फर्नांडीज
- फोटो : इंस्टाग्राम @jacquelienefernandez
जैकलीन के वकील ने पेश की दलील
जैकलीन फर्नांडीज के वकील ने दलील दी है कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह पैसे कमाने के उद्देश्य से किसी अपराध का हिस्सा नहीं थीं। फर्नांडीज का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र से संबंधित है।
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सुकेश चंद्रशेखर- जैकलीन फर्नांडीज
- फोटो : सोशल मीडिया
अभिनेत्री को नहीं था सुकेश के गलत काम का अंदाजा
अग्रवाल ने आगे तर्क दिया कि फर्नांडीज को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें चंद्रशेखर से जो गिफ्ट मिले थे, वे ठगी के पैसे से खरीदे गए थे। उन्होंने कहा, 'आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता दिखाने के लिए ज्ञान आवश्यक है।' वरिष्ठ अधिवक्ता ने विजय मदनलाल चौधरी के मामले में पिछले फैसले का भी हवाला दिया, जिसका अर्थ है कि जांच के दौरान जब्त की गई सभी संपत्ति आवश्यक रूप से अपराध की आय नहीं है।
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जैकलीन फर्नांडीज
- फोटो : इंस्टाग्राम
जैकलीन ने नहीं उठाया कोई आर्थिक लाभ
अग्रवाल ने यह भी तर्क दिया कि एक ही तथ्य पर दो मामले नहीं चलाए जा सकते। उन्होंने कहा कि अदिति सिंह से जबरन वसूली के एक मामले में मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है और अभिनेत्री उस मामले में गवाह हैं। इसलिए, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वह किसी अपराध सिंडिकेट का हिस्सा नहीं हैं और उन्होंने इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं उठाया है।
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जैकलीन फर्नांडीज
- फोटो : इंस्टाग्राम @jacquelienefernandez
3 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
एएनआई के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब फर्नांडीज द्वारा उस आरोप पत्र के खिलाफ दायर याचिका में अपनी दलीलें पेश करेगा, जिसमें उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है, जहां ईडी के विशेष वकील की दलीलें सुनी जाएंगी। इस मामले में ईडी की ओर से वकील जोहेब हुसैन पेश होंगे।
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