मशहूर रैपर हनी सिंह पिछले काफी दिनों से अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी पत्नी शालिनी सिंह ने उन पर घरेलू हिंसा का केरस दर्ज किया है। बता दें कि इस केस की पिछली सुनवाई में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने हनी सिंह के लिए एक नोटिस जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गायक यूएई में अपने घर को नहीं बेच सकते हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि गायक अपने घर को तब तक नहीं बेच सकते जब तक ये मामला कोर्ट में है।
यूएई वाला घर नहीं बेचेंगे हनी सिंह
अब हनी सिंह ने पिछले शुक्रवार को इस मामले में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिसमें उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया है कि वो संयुक्त अरब अमीरात( यूएई) में अपने घर को नहीं बेचेंगे। बता दें कि पिछली बार कोर्ट ने उन्हें अपनी विदेशी कंपनी के पंजीकृत दस्तावेज और कुछ अन्य दस्तावेज कोर्ट में जमा करने के आदेश जारी किए थे।
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हनी सिंह
- फोटो : Instagram
खबरों की मानें तो हनी सिंह की वकील रेबेका जॉन का कहना है कि हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप पर अदालत सुनवाई कर रही है और अदालत इस तरह से उनकी संपत्ति को बेचना बंद नहीं कर सकती। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने अपनी दलील मे कहा कि हनी के कारोबार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बता दें कि अब 28 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
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हनी सिंह, शालिनी तलवार
- फोटो : सोशल मीडिया
बता दें कि अदालत ने ये निर्देश हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार द्वारा दायर एक आवेदन पर दिया था। आवेदन में आरोप लगाया गया है उनके पति दुबई में संपत्ति पर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने और कुछ संपत्तियों का निपटान करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि हनी सिंह के पास दुबई में 333.73 वर्ग मीटर का एक 'पॉश विला' है, जिसे उसने विदेश में स्थापित अपनी एक कंपनी के माध्यम से उसके लिए खरीदा था।
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हनी सिंह, शालिनी तलवार
- फोटो : सोशल मीडिया
शालिनी ने आवेदन में दावा किया कि उनके पति ने 19 नवंबर, 2019 को उनके पक्ष में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की थी जिससे उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में स्थित उनकी सभी चल और अचल संपत्तियों पर अधिकार और नियंत्रण मिला। उसने कहा कि उसे गंभीर आशंका है कि उसका पति उस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द कर सकता है।
शालनी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह सिंह को पावर ऑफ अटॉर्नी को रद्द करने, दुबई में व्यक्तिगत रूप से या अपनी कंपनी के माध्यम से संपत्ति के तीसरे पक्ष के अधिकारों का निपटान करने से रोके। याची ने हनी सिंह को अपनी किसी भी विदेशी कंपनी के निदेशक पद को बदलने और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित सभी चल और अचल संपत्तियों की यथास्थिति बनाए रखने से रोकने के लिए निर्देश देने की भी मांग की थी।