मद्रास हाईकोर्ट से साउथ के मशहूर फिल्म निर्देशक शंकर के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें शंकर की चल और अचल संपत्तियों को फ्रीज किया गया था। यह मामला उनकी सुपरहिट फिल्म 'एंथिरन' से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा है।
Shankar: मद्रास हाई कोर्ट से निर्देशक शंकर को मिली राहत, संपत्ति जब्त करने पर लगी अंतरिम रोक
Shankar: मद्रास हाई कोर्ट ने दिग्गज फिल्म निर्देशक शंकर को बड़ी राहत दी है। आईए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?
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शंकर की फिल्म 'एंथिरन' में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को हिंदी में 'रोबोट' के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म से जुड़े एक विवाद के चलते ईडी ने शंकर की 11.10 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया था। हालांकि, अब हाईकोर्ट के फैसले से शंकर को अस्थाई राहत मिल गई है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब इस मामले से जुड़ी एक निजी शिकायत पर पहले ही रोक लग चुकी है तो संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई सही नहीं ठहरती।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "जब निजी शिकायत पर रोक लगाई जा चुकी है तो निर्देशक की संपत्ति को फ्रीज करना उचित नहीं है।" यह अंतरिम आदेश शंकर की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने ईडी के कदम को चुनौती दी थी। कोर्ट का यह फैसला शंकर के लिए अस्थायी राहत लेकर आया है। हालांकि, अभी इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
'एंथिरन' विवाद और शंकर की संपत्ति फ्रीज होने की खबर ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। अब हाईकोर्ट के इस कदम से मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। फिल्म जगत के लोग और शंकर के फैंस इस केस पर करीब से नजर रखे हुए हैं।
वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में उनके निर्देशन में बनी फिल्म 'गेम चेंजर' रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बड़े बजट में तैयार किया गया था। हालांकि, राम चरण अभिनीत यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी।
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