यूट्यूब चैनल टीवीएफ की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस जब से रिलीज हुआ है, तब से काफी चर्चा में है। इस सीरीज में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण इसके कलाकारों और निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। वहीं, कलाकारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस सुनवाई का अब फैसला आ गया है और कोर्ट ने एफआईआर को बनाए रखने को कहा है।
College Romance: कॉलेज रोमांस पर आया दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, कहा-बेहद खराब भाषा का किया है इस्तेमाल
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जज ने कहा बेहद खराब भाषा है
इस मामले में सुनवाई के दौरान जज स्वर्ण कांता शर्मा का कहना है कि उन्हें इस सीरीज को देखने के लिए ईयरफोन का इस्तेमाल करना पड़ा था। जज ने आगे कि इस सीरीज में काफी ज्यादा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे आप अपने आस पास के लोगों को भी नहीं सुना सकते हैं। क्योंकि इसे जो भी सुनेगा वह हैरान रह जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने मामले को लेकर कहा कि अश्लील भाषा वाले इस प्रकार के विषय के खिलाफ नियमों को और सख्त करने की जरूरत है।
जज कांता ने कहा कि ऐसी भाषा से युवा का दिमाग खराब होगा
जस्टिस कांता ने आगे कहा कि इस तरह की भाषा देश के युवा लोगों के लिए सही नहीं है और ऐसी भाषा हमारे देश के आम बोल चाल की भाषा नहीं है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह सीरीज अभी भी यूट्यूब पर मौजूद है और जहां तक लोग अभी भी इसे देख रहे हैं। इसलिए कोर्ट की तरफ से इस संबंध में जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया है।
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गिरफ्तारी पर कोर्ट ने किया इनकार
उन्होंने कहा कि टीवीएफ के निर्माता सिमरप्रीत सिंह और एक्ट्रेस अपूर्वा अरोड़ा के खिलाफ धारा 67 और आईटी एक्ट के अंतर्गत धारा 67A के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने किसी की गिरफ्तारी को लेकर इनकार किया है।
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एफआईआर जारी रखने का दिया आदेश
आपको बता दें कि इस मामले में बताया गया था कि सीरीज के पांचवें एपिसोड में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यहां तक की लड़कियों के लिए गलत शब्दों और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया है। साल 2019 में इस सीरीज के कलाकारों और निर्माता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और अभी भी इस एफआईआर को बरकरार रखने का आदेश दिया गया है।
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