मंत्रिमंडल के फैसले के बाद पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमों में संशोधन के लिए ड्राफ्ट नियम अधिसूचित कर दिए हैं। शुक्रवार को विभाग ने ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि किसी पंचायत में वार्ड सदस्य या प्रधान पद लगातार दो कार्यकाल तक किसी एक श्रेणी के लिए आरक्षित रहा है, तो इस चुनाव में उसे अनारक्षित (ओपन) किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के लिए यह नियम तभी लागू होगा जब जिले या राज्य में आरक्षण का कुल निर्धारित प्रतिशत (जैसे 50 फीसदी या जो भी तय हो) प्रभावित न हो।
Himachal: दो कार्यकाल से आरक्षित पंचायत प्रधान और सदस्य पद होंगे अनारक्षित, सरकार ने अधिसूचित किए ड्राफ्ट नियम
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 13 Mar 2026 08:09 PM IST
सार
विभाग ने ड्राफ्ट नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत यदि किसी पंचायत में वार्ड सदस्य या प्रधान पद लगातार दो कार्यकाल तक किसी एक श्रेणी के लिए आरक्षित रहा है, तो इस चुनाव में उसे अनारक्षित (ओपन) किया जाएगा।
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