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Mehul Choksi: petition to declare fugitive economic offender is pending for 7 years ED had filed application
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Mehul Choksi: मेहुल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की याचिका सात साल से लंबित; ईडी ने दायर किया था आवेदन
अमर उजाला ब्यूरो/एजेंसी
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Tue, 15 Apr 2025 08:16 AM IST
सार
पंजाब नेशनल बैंक ऋण घोटाले मामले में वांछित भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। बेल्जियम की संघीय लोक सेवा ने सोमवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा था कि भगोड़े मेहुल चोकसी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में उसे हिरासत में रखा गया है। बेल्जियम का कहना है कि भारत ने उसके प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भी किया है।
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मेहुल चोकसी
- फोटो : ANI
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बेल्जियम में गिरफ्तार फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका मुंबई की एक अदालत में सात सालों से लंबित है। हालांकि, मेहुल के भतीजे नीरव मोदी को विशेष अदालत पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुकी है। वह 2019 से लंदन की जेल में बंद है।
ईडी ने जुलाई, 2018 में याचिका दायर कर मेहुल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने और इस अधिनियम के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने की अपील की थी। हालांकि, इस मामले में बार-बार देरी हुई, क्योंकि आरोपियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में कई आवेदन दायर किए। इनमें ईडी की याचिका में खामियों का आरोप लगाया गया।
इस साल फरवरी में सुनवाई फिर स्थगित होने के बाद ईडी के एक अधिकारी ने कहा था कि अदालतों को तुच्छ आवेदनों से व्यस्त रखा जाता है। याचिका पेश होने के बाद अदालत को सुनवाई जारी रखनी चाहिए थी और भविष्य की कार्यवाही पर निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने अदालत से आग्रह किया था कि वह इसी तरह के आवेदन बार-बार दायर किए जाने पर ध्यान दे और उन पर विचार न करे।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सुनवाई शुरू नहीं
मेहुल ने ईडी के आवेदन को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और आरोप लगाया था कि एजेंसी ने आवेदन दायर करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, इसलिए यह दोषपूर्ण है। साथ ही, उसके भारतीय पासपोर्ट के निलंबन के कारण उसके लिए जांच के लिए वापस आना असंभव हो गया है। हालांकि सितंबर, 2023 में हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी व फैसला सुनाया कि ईडी ने एफईओ एक्ट के तहत निर्धारित प्रारूप का पालन किया है। साथ ही, विशेष अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक भी हटा दी।
इसके बावजूद, मेहुल को एफईओ घोषित करने पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि चोकसी अपने वकीलों के जरिए विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर करता रहा। इनमें से ज्यादातर याचिकाएं खारिज कर दी गईं, लेकिन कुछ अभी भी लंबित हैं। ईडी के एफईओ आवेदन पर जारी नोटिस को वापस लेने की याचिका के जरिए कार्यवाही को रोकने का उसकी हालिया कोशिश दिसंबर, 2023 में खारिज कर दी गई थी।
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