अगर आपके पास पैन कार्ड है तो संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैन किसी काम का न रहे। दरअसल, पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने की प्रक्रिया जारी है। अगर अब तक आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लीजिए। वैसे केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 के मुताबिक, पैन और आधार को लिंक कराने की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक अब पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ा कर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। बता दें कि इसके पहले पैन-आधार लिंक की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी। वहीं अगर आखिरी तारीख तक आपने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इतना ही नहीं आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आप मिनटों में कैसे पैन और आधार को लिंक कैसे करें।
मिनटों में आधार को पैन से कर सकते हैं लिंक, ये रहा सबसे आसान तरीका
पैन और आधार को एसे करें लिंक
-पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। https://incometaxindiaefiling.gov.in/ इस लिंक के जरिए आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं।
-अब यहां पर आवेदन करें। अगर आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉग इन करें।
-लॉग इन करने के लिए यूजर नेम डालें, जो कि आपका पैन नंबर होगा।
-अब पासवर्ड और जन्म की तारीख भरें।
-इसके बाद एक पॉप-अप विंडो खुलेगी, जिसमें लिखा होगा कि पैन को आधार से लिंक करें। बता दें कि अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये विंडो नहीं दिखाई दें तो मेन्यू बार के जरिए प्रोफाइल सैटिंग पर जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
-यहां पहले से ही आपके पैन डिटेल के मुताबिक, नाम, जन्म की तारीख और लिंग की जानकारी दी गई होगी।
-अब पैन डिटेल्स को अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करें और ये देखें कि डिटेल मैच हो रही है या नहीं। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डालें और लिंक नाऊ पर क्लिक करें।
-इतना प्रोसेस करने के बाद आपकी स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि आधार-पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
पैन कार्ड बंद होने पर क्या होगा?
- अगर किसी वजह से आपका पैन कार्ड बंद या रद्द हो गया तो उसे दोबारा चालू कराया जा सकता है। यहां ये बात जरूर ध्यान में रखें कि रद्द हुए पैन कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो इसे आयकर अधिनियम की धारा 272 बी का उल्लंघन माना जाएगा। सजा के तौर पर आप पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। जबकि, दूसरी बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा।