फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

टूट सकता है संजय दत्त के प्रशंसकों का दिल, रुक सकती है रिहाई

Fri, 08 Jan 2016 04:04 PM IST
Updated Fri, 08 Jan 2016 04:04 PM IST
विज्ञापन

टूट सकता है संजय दत्त के प्रशंसकों का दिल, रुक सकती है रिहाई

Plea filed in high court against actor Sanjay Dutt's release

संजय दत्त नंबर 9 के दीवाने हैं। उनकी कार के नंबरों का जोड़ 9 ही आता है।


टूट सकता है संजय दत्त के प्रशंसकों का दिल, रुक सकती है रिहाई

Plea filed in high court against actor Sanjay Dutt's release

संजय भी पूरी तरह मान्यता की योजनानुसार चलने का मन बना चुके हैं। दोनों की शादी को हाल में आठ साल पूरे हुए। सूत्रों का कहना है कि मान्यता की पूरी कोशिश यह रहेगी कि संजय सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे नुकसान हो। संजय की आम छवि दिलदार इंसान की है, मगर मान्यता चाहती हैं कि वह अब पूरी तरह प्रोफेशनल होकर काम करें। वह सिर्फ ऐसी फिल्मों और विज्ञापनों में काम करें जिससे उनकी छवि दिन पर दिन बेहतर और मजबूत इंसान की बने।

टूट सकता है संजय दत्त के प्रशंसकों का दिल, रुक सकती है रिहाई

Plea filed in high court against actor Sanjay Dutt's release

हाल ही में जेल प्रशासन ने बताया था, कि संजय दत्त 27 फरवरी को जेल से बाहर आएंगे। जेल प्रशासन के इस फैसले के बाद उनके दोस्त और प्रशंसक काफी खुश थे। कंगना रानौत ने तो उनकी रिहाई पर पार्टी की बात भी कही।

विज्ञापन
विज्ञापन

टूट सकता है संजय दत्त के प्रशंसकों का दिल, रुक सकती है रिहाई

Plea filed in high court against actor Sanjay Dutt's release

दरअसल संजय दत्त की सजा की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। सजा पूरी होने के 18 महीने पहले ही उनके व्यहवार को अच्छा मानते हुए महाराष्ट्र सरकार ने संजय दत्त को रिहा करने का फैसला लिया है। यही बात प्रदीप भालेकर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है।

विज्ञापन

टूट सकता है संजय दत्त के प्रशंसकों का दिल, रुक सकती है रिहाई

Plea filed in high court against actor Sanjay Dutt's release

प्रदीप भालेकर नाम के व्यक्ति ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर संजय दत्त की रिहाई को रोकने की मांग की है। उन्होंने याचिका में कहा है कि दत्त पर महाराष्ट्र सरकार कृपा बरसा रही है, जबकि प्रदेश की जेलों में ऐसे 27,740 कैदी हैं, जो इसी आधार पर जल्द रिहाई के हकदार हैं। लेकिन उन पर कोई फैसला नहीं।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed