Rajasthan Election 2023: चुनाव की तारीखों से नतीजों तक, 10 बिंदुओं में जानें सारी जानकारी
Rajasthan Election 2023: चुनाव की तारीखों से नतीजों तक, 10 बिंदुओं में जानें सारी जानकारी
1. चुनाव का कार्यक्रम क्या है?
राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 06 नवंबर है। 07 नवंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रत्याशी 09 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं।
2. कितने मतदाता वोट डालेंगे?
अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में 5 करोड़ 26 लाख 80 हजार 545 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 2 करोड़ 73 लाख 58 हजार 627 पुरूष और 2 करोड़ 51 लाख 79 हजार 422 महिला मतदाता शामिल हैं। इससे पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में 4 करोड़ 77 लाख 89 हजार मतदाता थे। इनमें 2 करोड़ 49 लाख 61 हजार महिलाएं और 2 करोड़ 28 लाख 27 हजार महिला वोटर शामिल थे। इस लिहाज से देखें को प्रदेश में 48 लाख 91 हजार 545 मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है।
3. कितनी सीटों पर चुनाव, इनमें कितने आरक्षित?
राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें बहुमत के 101 सीट चाहिए होगी। आरक्षित सीटों में एसटी 25, एससी 34 और सामान्य 141 हैं।
4. वोट डालते समय कौन-कौन सा पहचान पत्र दिखा सकेंगे?
मतदान केंद्र पर मतदाता आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक की फोटो लगी हुई पासबुक, पासफोर्ट, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सांसद, विधायकों द्वारा जारी फोटो लगे पहचान कार्ड, फोटो लगे हुए पेंशन कार्ड के जरिए प्रवेश कर सकते हैं। साथ ही प्रदेश के सभी 200 विधानसभा सीटों के मतदाताओं के फोटोयुक्त वोटर कार्ड निर्वाचन विभाग की वेबसाइट ceorajasthan.nic.in पर उपलब्ध कराए गए हैं।
5. मतदान केंद्र कितने होंगे?
चुनाव आयोग पिछले चुनावों की तर्ज़ पर ही प्रदेश में एक चरण में मतदान कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश में 51756 बूथों पर एक साथ वोटिंग की जाएगी है।
6. बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए क्या एलान हुआ?
दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से ज्यादा आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास पहल की गई है। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 27ए में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को डाक मतपत्र की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करना की गई है।
7. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है?
राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है।
8. 90 मिनट पहले होगा मॉक पोल
23 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों में मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले मॉक पोल होगा, जिसके जरिए ईवीएम की जांच की जाएगी।
9. प्रत्याशियों को आपराधिक मामलों की जानकारी देनी होगी
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को अपनी जानकारी देनी होगी। चुनाव लड़ने वाले जिन प्रत्याशियों को अखबारों में तीन बार ये प्रकाशित कराना होगा कि उन पर किस-किस तरह के और कितने प्रकरण दर्ज हैं। वहीं, पार्टी को चुनाव आयोग को बताना होगा आपराधिक प्रकरण में लिप्त प्रत्याशी को टिकट क्यों दिया है। साथ ही 31 अक्टूबर तक पार्टियों को चंदे की जानकारी देनी होगी। चुनाव के बाद खर्च की जानकारी भी देनी होगी। रिपोर्ट के बाद पार्टी को टैक्स छूट मिलेगी।