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काम की बात: घर बैठे रिन्यू करा सकते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए लीजिए पूरा प्रोसेस

Thu, 07 Oct 2021 12:05 PM IST
सोनू शर्मा टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सोनू शर्मा Updated Thu, 07 Oct 2021 12:05 PM IST
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How to renew the driving license online process in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 20 साल तक के लिए ही वैलिड होता है। इसके बाद आपको उसे फिर से रिन्यू कराना होता है। आरटीओ कहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने की आखिरी तारीख के 30 दिन के भीतर डीएल को रिन्यू करा लेना चाहिए। हालांकि किसी कारणवश अगर आप इस समयसीमा के भीतर डीएल को रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो डीएल की वैलिडिटी खत्म के बाद आपके पास एक साल का समय होता है। अगर आप एक साल के भीतर लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपको दोबारा से लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी शुरुआत लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से होगी। आइए जानते हैं घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने का प्रोसेस क्या है? 

How to renew the driving license online process in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

सबसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ नियमों के बारे में जान लेते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, निजी ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 साल के लिए या धारक की 40 साल की उम्र होने तक (जो पहले आता हो) वैध होता है। 40 साल की उम्र के बाद ड्राइविंग लाइसेंस 10 साल और उसके बाद पांच साल के लिए जारी किया जाता है। 

How to renew the driving license online process in hindi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

ऑनलाइन कैसे कराएं डीएल का रिन्यूअल 

  • सबसे पहले तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर विजिट करें। 
  • इसके लिए आपको Parivahan.gov.in लिंक को ओपन करना होगा। 
  • फिर अपने राज्य का चुनाव करें और स्क्रीन पर दिख रहे 'लाइसेंस रिन्यू' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद आवेदन पत्र में अपनी निजी जानकारी भरें, जिसके बारे में आपसे पूछा जाए। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
  • अब आपको अपने पहचान पत्र के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ आदि अपलोड करना होगा। 
  • इसके अलावा आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर भी अपलोड करने होगा। 
  • फिर आपको डीएल रिन्यूअल की फीस जमा करनी होगी। 
  • बस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 
  • अब आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। 
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