Delhi Metro Fine For Passengers: किसी को दफ्तर जाना होता है, तो किसी को स्कूल-कॉलेज, तो किसी को कहीं घूमने के लिए आदि। ऐसे में एक बड़ा तबका और वो भी खासतौर पर दिल्ली वाले मेट्रो से सफर करते हुए नजर आते हैं। मेट्रो से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं।
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दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाले ध्यान दें: की ये 2 गलतियां, तो लग सकता है जुर्माना
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Prakash Chand Joshi
Updated Sat, 14 Mar 2026 01:19 PM IST
सार
Delhi Metro Fine: क्या आप जानते हैं कि लड़कियों के कोच में यात्रा करने पर पुरुषों पर और मेट्रो के फर्श पर बैठ कर सफर करने के लिए जुर्माना लग सकता है? शायद नहीं, पर आप यहां इस बारे में जान सकते हैं।
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मेट्रो में किन गलतियों के कारण जुर्माना लग सकता है?
- फोटो : Amar Ujala
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मेट्रो में किन गलतियों के कारण जुर्माना लग सकता है?
- फोटो : AdobeStock
मेट्रो में किन-किन गलतियों के कारण लग सकता है जुर्माना?
- वैसे तो कई ऐसी गलतियां हैं जिनको करने पर मेट्रो में जुर्माना लग सकता है
- अगर पुरुष महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, तो जुर्माना लग सकता है
- अगर कोई यात्री मेट्रो के फर्श पर बैठकर यात्रा करते हुए पकड़ा जात है तो भी जुर्माने का प्रावधान है
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मेट्रो में किन गलतियों के कारण जुर्माना लग सकता है?
- फोटो : AdobeStock
कौन सा होता है महिला कोच?
- दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए पहला डिब्बा आरक्षित होता है
- गाड़ी की गति की दिशा में जो पहला डिब्बा होता है, उसमें सिर्फ महिलाओं को चढ़ने की इजाजत होती है
- जो पुरुष महिला कोच में चढ़ जाते हैं, उन्हें पकड़ने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड अलग-अलग मेट्रो स्टेशन पर रहते हैं
मेट्रो में किन गलतियों के कारण जुर्माना लग सकता है?
- फोटो : AdobeStock
फर्श पर बैठकर की यात्रा, तो पकड़ सकता है फ्लाइंग स्क्वायड
- कई लोग मेट्रो में फर्श पर बैठ जाते हैं, लेकिन जान लें कि दिल्ली मेट्रो के फर्श पर बैठकर यात्रा करना सख्त मना है
- इसके लिए कई मेट्रो स्टेशन पर फ्लाइंग स्क्वायड तैनात रहते हैं
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मेट्रो में किन गलतियों के कारण जुर्माना लग सकता है?
- फोटो : AdobeStock
किस गलती के लिए कितना जुर्माना?
- अगर कोई पुरुष महिला कोच में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो दिल्ली मेट्रो यानी ओएंडएम अधिनियम के तहत 250 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है
- दिल्ली मेट्रो के फर्श पर बैठकर यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम 2002 की धारा 59 के तहत 200 रुपये तक का जुर्माना पकड़े गए यात्री पर लगाया जा सकता है