Railway TDR Rules: भारतीय रेलवे से यात्रा करते समय कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब ट्रेन छूट जाती है। ऐसी स्थिति में आप टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट) फाइल करके टिकट का पैसा रिफंड पा सकते हैं। इतना ही नहीं अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट हो, या ट्रेन कैंसिल हो जाए, उस स्थिति में भी आप टीडीआर फाइल करके पैसा वापस पा सकते हैं।
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Indian Railway: रेलवे में TDR फाइल करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, वरना रुक सकता है आपका रिफंड
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Fri, 24 Apr 2026 05:13 PM IST
सार
TDR Refund Claim Process: अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होती है, या अगर ट्रेन छूट जाती है तो ऐसी स्थिति में आप अपने टिकट का पैसा वापस पा सकते हैं और इसके लिए आपको TDR फाइल करनी होती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में जानते हैं।
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TDR फाइल करने की सही प्रक्रिया
- फोटो : AI
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टीडीआर फाइल करने की सही समय सीमा
- ट्रेन छूटने पर - अगर आपकी ट्रेन छूट गई है, तो चार्ट बनने के बाद और ट्रेन के प्रस्थान के 1 घंटे के भीतर टीडीआर फाइल करना जरूरी है।
- ट्रेन कैंसिल होने पर - अगर रेलवे की ओर से ट्रेन कैंसिल की गई है, तो आप यात्रा की तारीख से 3 दिनों के भीतर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- ट्रेन लेट होने पर - अगर ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो ट्रेन के वास्तविक प्रस्थान से पहले टीडीआर भरना होगा।
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TDR फाइल करते समय न करें ये गलती
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रिफंड रुकने के मुख्य कारण
- टीडीआर फाइल करते समय ड्रॉपडाउन मेनू से सही कारण चुनें, गलत कारण चुनने पर रेलवे जांच के बाद रिफंड रोक देता है।
- तय समय सीमा के बाद किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है, चाहे कारण कितना भी जायज क्यों न हो।
TDR फाइल करने की सही प्रक्रिया
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टीडीआर फाइल करने का आसान तरीका
- सबसे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट या एप पर अपने यूजर आईडी से लॉगिन करें और 'My Transactions' में जाएं।
- 'File TDR' विकल्प पर क्लिक करें और उस टिकट को चुनें जिसके लिए आप रिफंड चाहते हैं।
- इसके बाद कारण चुनकर सबमिट करें। अब आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा जिससे आप अपने रिफंड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
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TDR फाइल करते समय न करें ये गलती
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रिफंड आने में कितना समय लगता है?
- टीडीआर फाइल करने के बाद रेलवे इसकी जांच करता है, जिसमें आमतौर पर 30 से 90 दिनों का समय लग सकता है।
- रिफंड उसी खाते में वापस आता है जिससे आपने टिकट बुक करते समय भुगतान किया था।
- सारे कारण सही होने के बाद भी अगर 90 दिनों के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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