ITR Filing Deadline 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। बहुत से लोग इस भरोसे बैठे हैं कि सरकारी इसकी आखिरी तारीख आगे बढ़ाएगी फिर वो ITR फाइल करेंगे। अगर आप भी अभी तक इसी इंतजार में इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किए हैं तो आपको यह भूल भारी पड़ सकती है।
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ITR Deadline: क्या इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ सकती है? जानें इससे जुड़ी जरूरी बातें
Sat, 25 Jul 2026 01:16 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Sat, 25 Jul 2026 01:16 PM IST
सार
Income Tax Return Last Date: आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में बहुत से लोग इस भरोसे बैठे हैं कि जब आखिरी तारीख बढ़ेगी तब वो ITR फाइल करेंगे। आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं कि क्या आखिरी तारीख बढ़ सकती है।
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ITR Filing Deadline 2026
- फोटो : AI
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डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी
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डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करना पड़ सकता है भारी
- इनकम टैक्स से जुड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि लोगों को तारीख बढ़ने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
- पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो आखिरी समय में अधिक लोड की वजह से वेबसाइट स्लो चलने लगती है।
- ऐसे में सिर्फ अटकलों के भरोसे रहने से बेहतर है कि आप अपने फॉर्म 16 और अन्य जरूरी टैक्स दस्तावेजों को जुटा लें और समय रहते ही अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा कर लें।
आखिरी दिनों में पोर्टल पर बढ़ता है भारी दबाव
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आखिरी दिनों में पोर्टल पर बढ़ता है भारी दबाव
- हर साल यह देखा जाता है कि देश के ज्यादातर लोग अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं और बिल्कुल आखिरी दिनों में एक साथ आयकर विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं।
- इस भारी भीड़ के कारण इनकम टैक्स का ई-फाइलिंग पोर्टल काफी धीमा हो जाता है या कभी-कभी क्रैश भी हो जाता है।
- ऐसे में समय होने के बावजूद तकनीकी दिक्कतों के चलते आपका रिटर्न अटक सकता है।
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31 जुलाई के बाद लगेगा तगड़ा जुर्माना
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31 जुलाई के बाद लगेगा तगड़ा जुर्माना
- अगर आपने 31 जुलाई की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना ITR दाखिल नहीं किया और सरकार ने तारीख नहीं बढ़ाई, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
- देर से रिटर्न भरने पर आयकर विभाग के नियमों के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। इसके अलावा, आपकी बची हुई टैक्स देनदारी पर हर महीने 1% की दर से अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है।
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बिना टेंशन और समय रहते काम पूरा करने के फायदे
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बिना टेंशन और समय रहते काम पूरा करने के फायदे
- एक आम नागरिक के लिए समझदारी इसी में है कि वह बिना किसी मानसिक तनाव के 31 जुलाई से पहले ही अपना ITR सबमिट कर दे।
- समय पर रिटर्न दाखिल करने से न सिर्फ आप भारी जुर्माने और कानूनी नोटिस से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि अगर आपका कोई टैक्स रिफंड बनता है, तो वह भी बैंक खाते में बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए आज ही अपनी ई-फाइलिंग की प्रक्रिया को पूरा करें।