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UP में SIR: मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा, नाम कटने या गलत होने पर करें ये काम

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्रुति गौड़ Updated Fri, 06 Feb 2026 12:09 PM IST
सार

SIR Claim and Objection: अगर वोटर कार्ड की ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम भी गलत है या कट गया है, तो उसे समय रहते सही करा लें। इसमें संशोधन की तारीख को बढ़ा दिया गया है।

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last date of sir form submission in uttar pradesh
मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा - फोटो : अमर उजाला
Last Date Of SIR Form Submission: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में नाम सुधार और नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। मतदाता सूची में दावा या आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले 6 फरवरी शुक्रवार यानी आज थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। इसलिए जिन लोगों का नाम अभी सूची में शामिल नहीं है या जिनके विवरण में कोई गलती है, वो आराम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।


दरअसल, चुनाव से पहले हो रहे SIR का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में सही तरीके से दर्ज हो, ताकि भविष्य में वोटिंग या अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में कोई समस्या न आए। अब 6 मार्च तक लोगों के पाास मौका है जिसमें लोग फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं और पुराने रिकॉर्ड में सुधार कर सकते हैं। 
 
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मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा - फोटो : अमर उजाला

सबसे पहले अपना नाम चेक करें ?
  • सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। 
  • ऑनलाइन के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर सर्च इन इलेक्टोरल रोल सेक्शन में अपना नाम या EPIC नंबर डालकर जांचा जा सकता है।
  •  वोटर हेल्पलाइन एप या ECINET ऐप का इस्तेमाल करके भी नाम चेक करना आसान है। 
  • ऑफलाइन आप अपने बूथ‑लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी मतदान केंद्र में जाकर ड्राफ्ट लिस्ट का प्रिंट‑आउट देखकर नाम की पुष्टि कर सकते हैं।

 
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मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा - फोटो : Adobe Stock
अगर नाम नहीं है तो क्या करें ?
  • अगर आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है या कट गया है, तो तुरंत फॉर्म-6 भरकर नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराना चाहिए। 
  • फॉर्म-6 नजदीकी BLO/ERO कार्यालय में जमा किया जा सकता है। 
  • आवेदन के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं। 
  • ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आप आगामी चुनाव में अपना वोट डाल सकें और मतदाता सूची में आपका नाम पूरी तरह वैध रूप से दर्ज हो।

 
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मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा - फोटो : Adobe stock
Form 6 के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन ?
  • सबसे पहले अपने ब्राउज़र में voters.eci.gov.in वेबसाइट खोलें।
  • होमपेज पर Form 6 - New Voter Registration का विकल्प चुनें।
  • मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP के जरिए लॉगिन करें।
  • विकल्पों में से "I am applying due to missing name in electoral roll" चुनें।
  • अब अपनी पर्सनल जानकारी भरें, जिसमें नाम, जन्मतिथि और पूरा पता शामिल है।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और दिए गए Reference Number को सेव कर लें।
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मतदाता सूची में दावे-आपत्तियों का समय 6 मार्च तक बढ़ा - फोटो : Freepik
कुछ और गलती है तो क्या करें ?
  • यदि आपके नाम में कोई गलती है जैसे नाम, पिता का नाम, पता या जन्मतिथि में त्रुटि, तो फॉर्म-8 भरकर सुधार कराना होगा। 
  • इसे नजदीकी BLO/ERO में जमा किया जा सकता है। 
  • दस्तावेजों में पहचान प्रमाण और पता प्रमाण जरूरी होते हैं। 
  • यह सुधार प्रक्रिया मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाए रखने के लिए जरूरी है।
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