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LPG Gas: अगर डिलीवरी बॉय आपसे मांग रहा है एक्सट्रा पैसे, तो ऐसे करें शिकायत तुरंत होगी कार्रवाई

Fri, 26 Jun 2026 05:34 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Fri, 26 Jun 2026 05:34 PM IST
सार

Extra Charges Complaint Process: अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब डिलिवरी बॉय LPG गैस की घर पर पहुंचाता है तो वो कई बार अतिरिक्त पैसे मांगता है। बता दें कि आपके सिलिंडर के दाम में ही आपसे डिलिवरी चार्ज ऑलरेडी दिया जा चुका होता है। ऐसे में आप डिलिवरी बॉय कि शिकायत कर सकते हैं।

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LPG Cylinder Delivery Charges: How to Complain If Delivery Boy Asks for Extra Money
गैस सिलेंडर डिलीवरी चार्ज नियम - फोटो : AI

LPG Gas Delivery Rules: घर-घर एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय अक्सर ग्राहकों से 'टिप', 'गाड़ी भाड़ा' या 'कन्वेनेंस चार्ज' के नाम पर 20 से 50 रुपये अतिरिक्त मांगते हैं। बहुत से लोग झंझट से बचने या जानकारी के अभाव में यह पैसा चुपचाप दे देते हैं, जिससे इन डिलीवरी बॉय के हौसले और बढ़ जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि तेल कंपनियों के नियमों के अनुसार यह पूरी तरह गैरकानूनी है? 



आपके द्वारा ऑनलाइन या काउंटर पर चुकाई गई सिलेंडर की कीमत में होम डिलीवरी का शुल्क पहले से ही शामिल होता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो आपको क्या करना चाहिए और इसकी तुरंत शिकायत कहां दर्ज करानी चाहिए।

LPG Cylinder Delivery Charges: How to Complain If Delivery Boy Asks for Extra Money
डिलीवरी चार्ज मांगना पूरी तरह गैरकानूनी - फोटो : Adobe Stock

डिलीवरी चार्ज मांगना पूरी तरह गैरकानूनी

  • इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सभी प्रमुख गैस कंपनियों के सख्त नियम हैं कि ग्राहकों से बिल में छपी राशि से एक भी रुपया ज्यादा नहीं लिया जा सकता। 
  • अगर डिलीवरी बॉय जबरन पैसों की मांग करता है, तो आप उसे साफ मना कर सकते हैं क्योंकि यह आपका कानूनी अधिकार है।
LPG Cylinder Delivery Charges: How to Complain If Delivery Boy Asks for Extra Money
गैस एजेंसी के मैनेजर से तुरंत करें बात - फोटो : Adobe Stock

गैस एजेंसी के मैनेजर से तुरंत करें बात

  • एक्स्ट्रा पैसों की मांग होने पर सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी के मालिक या मैनेजर को फोन करें या वहां जाकर इसकी शिकायत करें। 
  • हर गैस एजेंसी के दफ्तर में एक शिकायत रजिस्टर होता है, जिसमें आप डिलीवरी बॉय के नाम और गाड़ी के नंबर के साथ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर उन्हें एक्शन लेना ही होगा।
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टोल-फ्री नंबर '1906' पर दर्ज कराएं शिकायत - फोटो : ANI

टोल-फ्री नंबर '1906' पर दर्ज कराएं शिकायत

  • अगर एजेंसी आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप सरकार द्वारा जारी एलपीजी इमरजेंसी और शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कॉल कर सकते हैं। यह नंबर 24 घंटे चालू रहता है। 
  • इसके अलावा आप कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर (जैसे इंडेन के लिए 1800-2333-555) पर भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकते हैं।
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वेबसाइट और एप के जरिए ऑनलाइन शिकायत (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Freepik
वेबसाइट और एप के जरिए ऑनलाइन शिकायत
  • डिजिटल माध्यम से शिकायत करने के लिए आप आधिकारिक पोर्टल (https://pmuy.gov.in/mylpg.html) पर जा सकते हैं। 
  • वहां अपनी गैस कंपनी को चुनकर 'फीडबैक/शिकायत' सेक्शन में जाकर पूरी जानकारी भरें। 
  • ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने पर कंपनी सीधे उस एजेंसी पर भारी जुर्माना लगाती है और डिलीवरी बॉय को काम से भी हटाया जा सकता है।
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