Aadhaar Pan Card Link: आज के समय में कई तरह के दस्तावेज होते हैं, जो बेहद जरूरी होते हैं। सरकारी और गैर-सरकारी कामों के लिए इनका पास में होना बेहद जरूरी होता है। मतलब इनके न होने पर कई काम तक अटक जाते हैं। जैसे- आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। दरअसल, जहां आधार कार्ड के बिना आप बैंक का खाता नहीं खोल सकते, स्कूल में दाखिला नहीं पा सकते, सिम कार्ड नहीं ले सकते आदि। इसी तरह पैन कार्ड का पास में होना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके न होने पर पैसों से जुड़े आपके कई काम अटक सकते हैं। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आपको पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना बेहद जरूरी है। अगर आपने 31 जून तक इसे नहीं करवाया, तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आप इसे कितने जुर्माने के साथ लिंक करवा सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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Pan Aadhaar Link: अगर अब तक नहीं किया पैन कार्ड को आधार से लिंक, तो आज से देना होगा इतना जुर्माना
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Fri, 01 Jul 2022 04:24 PM IST
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Pan Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर कितना जुर्माना देना होगा
- फोटो : Amar Ujala
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Pan Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर कितना जुर्माना देना होगा
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- दरअसल, अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो अब आपको इसे लिंक कराने पर यानी 1 जुलाई 2022 से 1 हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा। इस शुल्क के साथ आप 31 मार्च 2023 तक इसे लिंक करवा सकते हैं।
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लिंक करवाना बेहतर विकल्प
- पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक तय सीमा के अंदर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाते हैं, तो आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा।
Pan Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर कितना जुर्माना देना होगा
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- यही नहीं, सेबी के मुताबिक आपके पैन कार्ड के निष्क्रिय होते ही ये काम करना बंद कर देगा, जिससे आपकी ट्रांजेक्शन भी रूक जाएंगी। इस कारण आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन देन में या अन्य कामों में नहीं कर पाएंगे और आप पर जुर्माना लग सकता है।
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Pan Aadhaar Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर कितना जुर्माना देना होगा
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- वहीं, अगर आप निष्क्रिय पैन कार्ड से लेन देन करते हैं या ऐसी कोशिश करते हैं तो आप पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत आप पर कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, बैंक खाता खुलवाने और डीएल बनवाने के लिए इस्तेमाल करने पर कोई जुर्माना नहीं है।

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