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Punjab: लावारिस पशु से हादसे में मौत पर पांच लाख का मुआवजा, कुत्ते के काटने पर कितनी राशि मिलेगी?

राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 26 Nov 2025 02:13 AM IST
सार

पंजाब में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है जिससे निपटना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। कुत्ते के काटने के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 900 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो चिंताजनक है।

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Compensation Rs 5 lakh will be given in case of death due to dog bite or accident caused by animal in Punjab
रुपये money - फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
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पंजाब में कुत्ते के काटने (डॉग बाइट) व लावारिस पशुओं से किसी भी तरह से हादसे में मौत पर अब पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। पंजाब सरकार ने पशु हमलों और दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने की नई नीति लागू कर दी है।

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पहले सिर्फ एक लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान था और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद इसमें संशोधित किया गया था। साथ ही हादसे में स्थायी दिव्यांगता होने पर दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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अधिसूचना के अनुसार डॉग बाइट मामले में हर एक दांत के निशान पर 10 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि 0.2 सीएम तक का घाव है तो मुआवजा बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दिया जाएगा। संबंधित विभाग की तरफ से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में हर जिले में डीसी की अध्यक्षता में पशु हमला, दुर्घटना मुआवजा समिति गठित करने का भी फैसला लिया गया है। पीड़ित को कितना मुआवजा मिलेगा, इस समिति की तरफ से ही अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पीड़ित या परिवार के सदस्य को सीमित के समक्ष मुआवजे के लिए आवेदन करना होगा। समिति लापरवाही के लिए जिम्मेदार थर्ड पार्टी या व्यक्ति से भी मुआवजा वसूल सकती है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला वन अधिकारी और लोक निर्माण विभाग यह मुआवजा राशि जारी करेगा।

एक साल बाद मुआवजा का कोई केस नहीं किया जाएगा स्वीकार
सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि एक साल बाद मुआवजा का कोई केस स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर समिति किसी मामले में देरी से आवेदन का सही कारण मानती है तो संबंधित आवेदन को स्वीकार कर सकती है। हालांकि तीन साल बाद किसी भी तरह का आवेदन मान्य नहीं होगा।

पंजाब में कुत्ते के काटने के बढ़ रहे केस
पंजाब में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है जिससे निपटना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। कुत्ते के काटने के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के आधार पर एक रिपोर्ट के अनुसार हर रोज 900 से अधिक मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो चिंताजनक है। प्रदेश में इस साल सितंबर तक ही कुत्तों के काटने के ढाई लाख मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में लावारिस कुत्तों के काटने के 2.13 लाख मामले रिपोर्ट किए गए थे। हर साल ही इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी लावारिस कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे।

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