{"_id":"6a8140d16b97b4934a0a3634","slug":"fraud-in-the-name-of-work-visa-in-chandigarh-2026-08-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"विदेश भेजने के नाम पर ठगी: वर्क वीजा बनवाने का दिया झांसा, लाखों रुपये की लगाई चपत; केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विदेश भेजने के नाम पर ठगी: वर्क वीजा बनवाने का दिया झांसा, लाखों रुपये की लगाई चपत; केस दर्ज
Sun, 16 Aug 2026 10:17 AM IST
शाहिल शर्मा
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sun, 16 Aug 2026 10:17 AM IST
सार
वर्क वीजा के नाम पर ठगी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। चंडीगढ़ में 11 लाख रुपये से अधिक ठगी का मामला सामने आया है।
विज्ञापन
वर्क वीजा के नाम पर ठगी
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सेक्टर-17 स्थित इमिग्रेशन फर्म के जरिए वर्क वीजा दिलाने के नाम पर 11 लाख 19 हजार 500 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर सेक्टर-17 थाना पुलिस ने फर्म से जुड़े आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, अंबाला जिले के पिलखनी निवासी साहिल सैनी और अन्य शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सेक्टर-17 में एससीओ नंबर 98-99-100 की दूसरी मंजिल पर स्थित एक्सपर्ट वीजा इमिग्रेशन फर्म के हारमन, मोंटू और अन्य लोगों ने उन्हें विदेश में काम दिलाने के लिए वर्क वीजा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था।
इसी बहाने आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से कुल 11.19 लाख रुपये ले लिए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो वर्क वीजा उपलब्ध कराया और न ही रकम वापस की। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
विज्ञापन
सेक्टर-17 थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर नंबर 113 के तहत बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 61(2) और इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के साथ लेन-देन और दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामले की जांच जारी है।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, अंबाला जिले के पिलखनी निवासी साहिल सैनी और अन्य शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सेक्टर-17 में एससीओ नंबर 98-99-100 की दूसरी मंजिल पर स्थित एक्सपर्ट वीजा इमिग्रेशन फर्म के हारमन, मोंटू और अन्य लोगों ने उन्हें विदेश में काम दिलाने के लिए वर्क वीजा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया था।
विज्ञापन
इसी बहाने आरोपियों ने शिकायतकर्ताओं से कुल 11.19 लाख रुपये ले लिए। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, रकम लेने के बाद आरोपियों ने न तो वर्क वीजा उपलब्ध कराया और न ही रकम वापस की। इसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
विज्ञापन
सेक्टर-17 थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर नंबर 113 के तहत बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 61(2) और इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के साथ लेन-देन और दस्तावेजों की जांच कर रही है। मामले की जांच जारी है।