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भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला: कुणाल कामरा, दीपके और वांगचुक पर FIR की मांग, 18 अगस्त को सुनवाई
Tue, 28 Jul 2026 11:13 AM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Tue, 28 Jul 2026 11:13 AM IST
सार
15 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में कुणाल कामरा ने भगवान श्रीराम और माता सीता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
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कुणाल कामरा
- फोटो : फाइल
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विस्तार
कॉमेडियन कुणाल कामरा, सोशल मीडिया चैनल कॉकरोच जनता पार्टी के एडमिन अभिजीत दिपके और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है।
याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभु सैनी उर्फ वीरभद्र ने चंडीगढ़ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में दायर की है। (सीजेएम) अदालत में मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
याचिका में अदालत से पुलिस को बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज करने और आपत्तिजनक वीडियो को सभी सोशल मीडिया मंचों से हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में कुणाल कामरा ने भगवान श्रीराम और माता सीता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
आरोप है कि कार्यक्रम का आयोजन और वीडियो का प्रसारण अन्य आरोपियों की भूमिका से फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर किया गया। याचिका में चंडीगढ़ के एसएसपी और सेक्टर-3 थाना प्रभारी को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत से पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने और वीडियो हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
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याचिका पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता विभु सैनी उर्फ वीरभद्र ने चंडीगढ़ की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी में दायर की है। (सीजेएम) अदालत में मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
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याचिका में अदालत से पुलिस को बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज करने और आपत्तिजनक वीडियो को सभी सोशल मीडिया मंचों से हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।
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याचिका में आरोप लगाया गया है कि 15 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित कार्यक्रम में कुणाल कामरा ने भगवान श्रीराम और माता सीता पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।
आरोप है कि कार्यक्रम का आयोजन और वीडियो का प्रसारण अन्य आरोपियों की भूमिका से फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर किया गया। याचिका में चंडीगढ़ के एसएसपी और सेक्टर-3 थाना प्रभारी को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत से पुलिस को एफआईआर दर्ज कर कानून के अनुसार कार्रवाई करने और वीडियो हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है।