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सांसद चरणजीत चन्नी को बड़ी राहत: चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, ये रहा कारण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 04 Jul 2025 03:49 PM IST
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सार

पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर से माैजूदा सांसद हैं। उन्होंने बड़े मार्जिन से चुनाव में जीत हासिल की थी। 

relief to MP Charanjit Channi High Court rejects petition seeking cancellation of election
पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी - फोटो : अमर उजाला/फाइल
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पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल चुनावी याचिका खारिज कर दी है। 
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नहीं पेश हो रहे थे याचिकाकर्ता के वकील

चन्नी के खिलाफ चुनावी याचिका दाखिल करने वाले गौरव लूथरा की तरफ से पिछली कुछ सुनवाइयों पर उनके वकील पेश नहीं हो रहे थे। लिहाजा हाइकोर्ट ने शुक्रवार को इस चुनावी याचिका को डिसमिस एज डिफाल्ट करार देकर खारिज कर दिया है। 
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जालंधर के गौरव लूथरा ने चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल चुनावी याचिका में आरोप लगाया था कि चन्नी ने चुनाव आयोग को चुनावी खर्च सहित अन्य कई गलत जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्योरा तक हाईकोर्ट को नहीं दिया है।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस चुनावों के दौरान कई रैलियां की जिनके लिए चुनाव आयोग से कोई इजाजत तक नहीं ली गई थी। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 
याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नही की गई। लिहाजा गौरव लूथरा ने चरणजीत सिंह चन्नी के चुनाव के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनावी याचिका दाखिल कर उनका चुनाव रद्द करने की मांग कर दी थी।
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