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Ludhiana News: सरकारी फंड के गबन और मारपीट में नामजद सरपंच सस्पेंड
संवाद न्यूज एजेंसी, लुधियाना
Updated Wed, 31 Dec 2025 10:25 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
हलवारा। ढाई महीने पूर्व आपराधिक मुकदमे में नामजद पक्खोवाल ब्लॉक के गांव छोकर की महिला सरपंच मनिंदर कौर को अब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने पद मुक्त करते हुए निलंबित कर दिया है। सरपंच मनिंदर कौर को आपराधिक मामले के कारण पद से निलंबित किया गया है।
उनके खिलाफ सरकारी फंड के गबन, मारपीट करने के गंभीर आरोप हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक उमा शंकर गुप्ता ने 28 दिसंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच मनिंदर कौर को बुधवार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के कारण अब सरपंच मनिंदर कौर किसी भी पंचायत कार्यवाही में पक्षकार नहीं बन सकतीं ,अतःउनके सभी कार्य भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
लुधियाना के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने सरपंच मनिंदर कौर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के मद्देनजर 16 अक्तूबर को एक प्रत्यक्ष रिपोर्ट भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। 28 दिसंबर को हुई व्यक्तिगत सुनवाई में मनिंदर कौर ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके जवाब से असहमति जताते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक उमा शंकर गुप्ता ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं।
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हलवारा। ढाई महीने पूर्व आपराधिक मुकदमे में नामजद पक्खोवाल ब्लॉक के गांव छोकर की महिला सरपंच मनिंदर कौर को अब ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने पद मुक्त करते हुए निलंबित कर दिया है। सरपंच मनिंदर कौर को आपराधिक मामले के कारण पद से निलंबित किया गया है।
उनके खिलाफ सरकारी फंड के गबन, मारपीट करने के गंभीर आरोप हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक उमा शंकर गुप्ता ने 28 दिसंबर को व्यक्तिगत सुनवाई के बाद पंचायती राज अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच मनिंदर कौर को बुधवार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के कारण अब सरपंच मनिंदर कौर किसी भी पंचायत कार्यवाही में पक्षकार नहीं बन सकतीं ,अतःउनके सभी कार्य भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
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लुधियाना के जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी ने सरपंच मनिंदर कौर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के मद्देनजर 16 अक्तूबर को एक प्रत्यक्ष रिपोर्ट भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी। 28 दिसंबर को हुई व्यक्तिगत सुनवाई में मनिंदर कौर ने अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन उनके जवाब से असहमति जताते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज निदेशक उमा शंकर गुप्ता ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं।