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Mohali News: टिकट कलेक्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर 7.50 लाख ठगे
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मोहाली। रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 7.50 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान संदीप सिंह निवासी पंजी गराइयां पट्टी रियाड़ बटाला और विनोद कुमार उर्फ टिंकू मसीह निवासी हरदेवाल डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर के रूप में हुई है। मामला अमृतसर निवासी जगीर सिंह की शिकायत के बाद दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बेटी नरप्रीत कौर को रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी लगवाने का भरोसा देकर उससे 7.50 लाख रुपये की मांग की थी।
आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि दो माह में नौकरी लगवा दी जाएगी। शिकायत के अनुसार संदीप सिंह ने खुद को रेलवे अधिकारियों से जुड़ा बताकर पहले दस्तावेज लिए और फिर अलग-अलग तारीखों पर रकम वसूलनी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता ने मार्च और अप्रैल 2025 के दौरान आरोपियों को कई किस्तों में नकद रुपये दिए। इसके अलावा 15 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर 35 हजार रुपये नकद भी दिए। पीड़ित पक्ष को आरोपियों ने कपूरथला और चंडीगढ़ बुलाकर मेडिकल, वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कराने का नाटक किया। आरोप है कि एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया, जिसमें गलतियां होने के कारण बाद में वापस ले लिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ भद्दे मजाक और छेड़छाड़ की।
हालांकि फैक्ट शीट जांच में इस संबंध में कोई ठोस सबूत, ऑडियो या वीडियो सामने नहीं आया। पुलिस ने इस पहलू को जांच के दायरे में रखा है। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और रिकॉर्डिंग की जांच की गई। इनमें शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि हुई। फैक्ट शीट में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी संदीप सिंह के खिलाफ पहले से धोखाधड़ी और अन्य गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर पंजाब स्टेट क्राइम थाना मोहाली में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2), 61(2) और 336(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आरोपियों ने भरोसा दिलाया था कि दो माह में नौकरी लगवा दी जाएगी। शिकायत के अनुसार संदीप सिंह ने खुद को रेलवे अधिकारियों से जुड़ा बताकर पहले दस्तावेज लिए और फिर अलग-अलग तारीखों पर रकम वसूलनी शुरू कर दी। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता ने मार्च और अप्रैल 2025 के दौरान आरोपियों को कई किस्तों में नकद रुपये दिए। इसके अलावा 15 हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर 35 हजार रुपये नकद भी दिए। पीड़ित पक्ष को आरोपियों ने कपूरथला और चंडीगढ़ बुलाकर मेडिकल, वेरिफिकेशन और इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी कराने का नाटक किया। आरोप है कि एक फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया गया, जिसमें गलतियां होने के कारण बाद में वापस ले लिया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी बेटी के साथ भद्दे मजाक और छेड़छाड़ की।
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हालांकि फैक्ट शीट जांच में इस संबंध में कोई ठोस सबूत, ऑडियो या वीडियो सामने नहीं आया। पुलिस ने इस पहलू को जांच के दायरे में रखा है। जांच के दौरान मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल, बैंक स्टेटमेंट और रिकॉर्डिंग की जांच की गई। इनमें शिकायतकर्ता के आरोपों की पुष्टि हुई। फैक्ट शीट में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी संदीप सिंह के खिलाफ पहले से धोखाधड़ी और अन्य गंभीर मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर पंजाब स्टेट क्राइम थाना मोहाली में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 316(2), 61(2) और 336(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान अन्य आरोपियों की भूमिका सामने आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।