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Mohali News: एनडीपीएस व आर्म्स एक्ट केस में आरोपी को मिली नियमित जमानत

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 02:15 AM IST
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Accused granted regular bail in NDPS and Arms Act cases
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मोहाली। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में मोहाली की अदालत ने आरोपी हिमांशु जैन को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत जांच पूरी होने और ट्रायल में समय लगने की संभावना को देखते हुए प्रदान की है। अदालत ने सुनवाई के दौरान माना कि जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल लंबा चल सकता है। ऐसे में आरोपी को जेल में रखने का कोई विशेष औचित्य नहीं है। अदालत ने 80 हजार रुपये के मुचलके और एक जमानतदार पर आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने आरोपी पर शर्तें लगाई हैं कि वह हर पेशी पर उपस्थित रहेगा, किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेगा, समान अपराध नहीं करेगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ेगा। थाना एएनटीएफ मोहाली में 9 सितंबर 2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी।
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इसमें आर्म्स एक्ट की धारा-25 और एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 21, 27 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक 8 सितंबर 2025 को फेज-11 स्थित सब्जी मंडी चौक पर नाकाबंदी के दौरान सूचना मिली थी कि एक आरोपी कार में हेरोइन सप्लाई करने के लिए आ रहा है और उसके पास अवैध हथियार भी हैं। पुलिस ने फेज-10 स्थित मानव मंगल स्कूल के पास नाका लगाया। इस दौरान एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक वाहन छोड़कर भाग गया था। तलाशी लेने पर कार के डैशबोर्ड से एक देसी पिस्टल, मैग्जीन और छह कारतूस बरामद हुए थे। बाद में इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ हिमांशु जैन को भी नामजद किया गया।
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