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Mohali News: नशे के इंजेक्शन रखने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 02:09 AM IST
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Accused sentenced to 10 years in prison for possessing drug injections
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मोहाली। नशे के इंजेक्शन रखने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी चनप्रीत सिंह उर्फ चन्नी को दोषी करार देकर 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि नशे का कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे मामलों में सख्त सजा जरूरी है। मामले के अनुसार 17 जून 2021 को सीआईए स्टाफ खरड़ को सूचना मिली थी कि आरोपी चोरी की गाड़ियों के साथ नशे का कारोबार करता है। वह लुधियाना से मोहाली की ओर आ रहा है। इसके बाद पुलिस ने गांव खानपुर चौक के पास नाकाबंदी कर जांच शुरू की। इसी दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली।
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उसके डैशबोर्ड से नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास 32 इंजेक्शन थे। आरोपी इनके संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाने की दलील दी, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी के कब्जे से बरामद नशा व्यावसायिक मात्रा में आता है और इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अदालत ने गवाहों के बयानों, बरामदगी और फॉरेंसिक रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
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