{"_id":"69e541fc5a3ab2a0bf0caf45","slug":"charges-framed-against-10-bki-associates-in-terror-conspiracy-arms-and-drug-recovery-case-mohali-news-c-71-1-spkl1025-141484-2026-04-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mohali News: आतंकी साजिश, हथियार और ड्रग्स बरामदगी मामले में बीकेआई से जुड़े 10 लोगों पर आरोप तय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mohali News: आतंकी साजिश, हथियार और ड्रग्स बरामदगी मामले में बीकेआई से जुड़े 10 लोगों पर आरोप तय
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
मोहाली। स्थानीय अदालत ने प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) से जुड़े 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। यह मामला पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां चलाने की साजिश रचने और अवैध हथियार और नशीले पदार्थ बरामद होने से जुड़ा है। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदीप सिंह की अदालत में हुई। आरोपियों में शकील अहमद उर्फ लाडी (गुरदासपुर), लवप्रीत सिंह उर्फ लाबू उर्फ संधू (बटाला), सरूप सिंह उर्फ रूप घुल्ला (गुरदासपुर), सहजप्रीत सिंह उर्फ निर्वैर सिंह सैनी (गुरदासपुर), अमरजीत सिंह उर्फ निक्का उर्फ बैया (गुरदासपुर), करणबीर सिंह उर्फ राजा (मजीठा), विशाल दीप सिंह (अमृतसर), शरणजीत सिंह उर्फ सन्नी (बटाला), गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी और सुखविंदर सिंह उर्फ सुख उप्पल (अमृतसर) शामिल हैं।
अदालत ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा, हथियार और एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय किए हैं। इनमें हथियार अधिनियम की धारा और एनडीपीएस अधिनियम की धारा शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। विदेशों में बैठे गुर्गों के संपर्क में थे। इनमें कथित तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, अमेरिका में मौजूद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियां और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद निशान सिंह शामिल हैं। अदालत ने पाया कि आरोपियों ने कथित तौर पर इन व्यक्तियों के साथ मिलकर पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से युवाओं की भर्ती करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड, हथियार व अन्य साजो-सामान का इंतजाम करने का समन्वय किया था।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत में हथियारों की तस्करी की थी। चुन-चुनकर हत्याएं (टारगेटेड किलिंग) करने की योजना बनाई थी। 28 अक्टूबर, 2023 को पुलिस ने एक चेक पॉइंट पर कुछ आरोपियों के कब्जे से विदेशी पिस्टल (जिनमें 9 एमएम और .30 बोर के हथियार शामिल थे), बड़ी संख्या में कारतूस और बब्बर खालसा के लेटर हेड बरामद किए थे। इसके बाद की बरामदगियों में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग आरोपियों से हथियार, गोला-बारूद और 320 ग्राम हेरोइन शामिल थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक के पास एक शिवसेना नेता को निशाना बनाने के इरादे से हथियार थे। अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पहली नजर में ही आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों, अवैध हथियारों को रखने और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक सुनियोजित साजिश में आरोपियों की संलिप्तता को साबित करती है। इसी के अनुसार आरोप तय कर दिए गए हैं, और अब मुकदमा आगे बढ़ेगा।
Trending Videos
अदालत ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा, हथियार और एनडीपीएस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय किए हैं। इनमें हथियार अधिनियम की धारा और एनडीपीएस अधिनियम की धारा शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। विदेशों में बैठे गुर्गों के संपर्क में थे। इनमें कथित तौर पर पाकिस्तान में मौजूद हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा, अमेरिका में मौजूद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासियां और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद निशान सिंह शामिल हैं। अदालत ने पाया कि आरोपियों ने कथित तौर पर इन व्यक्तियों के साथ मिलकर पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से युवाओं की भर्ती करने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड, हथियार व अन्य साजो-सामान का इंतजाम करने का समन्वय किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कथित तौर पर ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत में हथियारों की तस्करी की थी। चुन-चुनकर हत्याएं (टारगेटेड किलिंग) करने की योजना बनाई थी। 28 अक्टूबर, 2023 को पुलिस ने एक चेक पॉइंट पर कुछ आरोपियों के कब्जे से विदेशी पिस्टल (जिनमें 9 एमएम और .30 बोर के हथियार शामिल थे), बड़ी संख्या में कारतूस और बब्बर खालसा के लेटर हेड बरामद किए थे। इसके बाद की बरामदगियों में अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग आरोपियों से हथियार, गोला-बारूद और 320 ग्राम हेरोइन शामिल थी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों में से एक के पास एक शिवसेना नेता को निशाना बनाने के इरादे से हथियार थे। अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पहली नजर में ही आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों, अवैध हथियारों को रखने और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी एक सुनियोजित साजिश में आरोपियों की संलिप्तता को साबित करती है। इसी के अनुसार आरोप तय कर दिए गए हैं, और अब मुकदमा आगे बढ़ेगा।

कमेंट
कमेंट X