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Mohali News: ट्रामाडोल की भारी खेप के साथ पकड़ा युवक दोषी करार, सुनाई 12 साल की सजा
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मोहाली। अदालत ने ट्रामाडोल की व्यावसायिक मात्रा के साथ पकड़े गए एक युवक को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान सेक्टर-115 खरड़ निवासी जीशान खान के रूप में हुई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के कब्जे से बरामद नशीले कैप्सूल की मात्रा कानून में निर्धारित व्यावसायिक सीमा से कई गुना अधिक थी, जिससे यह मामला गंभीर श्रेणी में आता है। अभियोजन के अनुसार, घटना 2 दिसंबर 2023 की है।
पुलिस टीम मोहाली-खरड़ रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक युवक काले रंग का बैग लेकर वहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वह अचानक वापस मुड़ने लगा, जिससे संदेह होने पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 2,800 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। जांच के दौरान बरामद सामग्री को जब्त कर सील किया गया और मलकाना में जमा करवाने के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अदालत में पेश एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कैप्सूल में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड मौजूद था और कुल वजन 1.54 किलोग्राम पाया गया, जो कि 250 ग्राम की व्यावसायिक सीमा से काफी अधिक है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सैंपल भेजने में देरी, स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और दस्तावेजों में कथित खामियों को आधार बनाकर आरोपी को राहत देने की मांग की। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि बरामदगी आरोपी के बैग से हुई है और प्रक्रिया में मामूली त्रुटियां मामले की सच्चाई को प्रभावित नहीं करतीं। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के पास इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।
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पुलिस टीम मोहाली-खरड़ रोड पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक युवक काले रंग का बैग लेकर वहां से गुजर रहा था। पुलिस को देखकर वह अचानक वापस मुड़ने लगा, जिससे संदेह होने पर पुलिस ने उसे काबू कर लिया। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में बैग की तलाशी लेने पर उसमें से 2,800 नशीले कैप्सूल बरामद हुए। जांच के दौरान बरामद सामग्री को जब्त कर सील किया गया और मलकाना में जमा करवाने के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अदालत में पेश एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कैप्सूल में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड मौजूद था और कुल वजन 1.54 किलोग्राम पाया गया, जो कि 250 ग्राम की व्यावसायिक सीमा से काफी अधिक है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सैंपल भेजने में देरी, स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति और दस्तावेजों में कथित खामियों को आधार बनाकर आरोपी को राहत देने की मांग की। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि बरामदगी आरोपी के बैग से हुई है और प्रक्रिया में मामूली त्रुटियां मामले की सच्चाई को प्रभावित नहीं करतीं। अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के पास इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई।
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