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Mohali News: पंजाब रेरा ने दिया ओमैक्स लिमिटेड पर 16.38 लाख रुपये वसूली का आदेश

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 02:23 AM IST
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Punjab RERA orders recovery of 16.38 lakh from Omaxe Limited
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लालडू। पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने ओमैक्स लिमिटेड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने मोहाली के डिप्टी आयुक्त को कंपनी से 16.38 लाख रुपये वसूलने के निर्देश दिए हैं। यह राशि भूमि राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली जाएगी।

रेरा ने कुरुक्षेत्र निवासी ललिता की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया था। ओमैक्स लिमिटेड को 20 फरवरी 2026 को 16,38,645 रुपये का भुगतान 90 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। कंपनी ने इस आदेश का पालन नहीं किया।
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इसके बाद रेरा ने वसूली प्रक्रिया के लिए मामला जिला प्रशासन को भेजा। रेरा ने अब धारा 40(1) के तहत रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किया है। अधिनियम के तहत देय राशि, ब्याज या मुआवजा भूमि राजस्व बकाया की तरह वसूल किया जा सकता है। जिला प्रशासन को कंपनी की संपत्तियों से राशि वसूलने को कहा गया है। ओमैक्स समूह की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े खरीदार लंबे समय से शिकायतें कर रहे हैं।
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इन शिकायतों में विलंबित कब्जे और ब्याज भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं। अन्य कई मुद्दों को लेकर भी खरीदारों ने आवाज उठाई है। यह कार्रवाई इन शिकायतों के बीच हुई है।
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