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Mohali News: यूएपीए मामले में एक आरोपी को राहत, तीन पर आरोप तय
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मोहाली। विशेष अदालत में यूएपीए से जुड़े एक गंभीर मामले की सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी युवराज सिंह उर्फ चीना और जसपाल सिंह उर्फ हनी को जेल प्रशासन द्वारा पेश किया गया, जबकि जगदीप सिंह उर्फ जग्गू और निशान सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप तय करने और आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गू की ओर से दायर धारा 227 सीआरपीसी की अर्जी पर विचार किया। अदालत ने पाया कि जगदीप सिंह के खिलाफ केवल पुलिस के समक्ष दिया गया कथित बयान है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत मान्य नहीं है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी नहीं दी गई थी। इन आधारों पर अदालत ने जगदीप सिंह उर्फ जग्गू को आरोपों से मुक्त कर दिया।
वहीं अन्य आरोपियों जसपाल सिंह उर्फ हनी, युवराज सिंह उर्फ चीना और निशान सिंह के खिलाफ यूएपीए, आईपीसी की धारा 120-बी और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। आरोपियों ने दोष स्वीकार करने से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को अगली तारीख पर तलब करने के आदेश दिए हैं। संवाद
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सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोप तय करने और आरोपी जगदीप सिंह उर्फ जग्गू की ओर से दायर धारा 227 सीआरपीसी की अर्जी पर विचार किया। अदालत ने पाया कि जगदीप सिंह के खिलाफ केवल पुलिस के समक्ष दिया गया कथित बयान है, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत मान्य नहीं है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की स्वीकृति भी नहीं दी गई थी। इन आधारों पर अदालत ने जगदीप सिंह उर्फ जग्गू को आरोपों से मुक्त कर दिया।
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वहीं अन्य आरोपियों जसपाल सिंह उर्फ हनी, युवराज सिंह उर्फ चीना और निशान सिंह के खिलाफ यूएपीए, आईपीसी की धारा 120-बी और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप तय किए गए। आरोपियों ने दोष स्वीकार करने से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को अगली तारीख पर तलब करने के आदेश दिए हैं। संवाद