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Patiala: जज के घर चोरी मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अग्रिम जमानत नहीं, जानें पूरा मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटियाला (पंजाब)
Published by: Nivedita
Updated Thu, 02 Apr 2026 09:06 AM IST
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सार
अगस्त, 2025 को एडिशनल जिला जज संगरूर कंवलजीत सिंह की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपियों ने उनके घर में घुसकर सोना और कैश लूट लिया था।
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
संगरूर में तैनात रहे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पटियाला स्थित घर में जबरन दाखिल होने व चोरी करने के मामले में नामजद ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अग्रिम जमानत याचिका पटियाला की अदालत ने खारिज कर दी।
नामजद जज विक्रमदीप सिंह के वकील अमित जैन ने बताया कि अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
पटियाला के थाना लाहौरी गेट में इस मामले संबंधी दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह विर्क ने बयान दिया था कि 1 अगस्त, 2025 को उनके दोस्त एडिशनल जिला जज संगरूर कंवलजीत सिंह की बीमारी के चलते पटियाला के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। उनके दोस्त का शव अस्पताल में ही था लेकिन उसी वक्त रात करीब पौने नौ बजे जज कंवलजीत सिंह के घर में काम करने वाली अमरजोत कौर उर्फ पिंकी, गौरव गोयल निवासी बठिंडा, एक सरकारी अधिकारी व एक अज्ञात व्यक्ति तीन कारों में सवार होकर उनके पटियाला की विकास कालोनी स्थित घर पर पहुंचे। घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे।
चारों में से गौरव बाहर रुक गया। बाकी तीन घर के अंदर चले गए और वहां जाकर सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इन तीनों ने बैगों में सोने के गहने व कैश डाला और वहां से चले गए। इस सारी घटना की सीसीटीवी फुटेज है। एडिशनल जिला जज की मौत के समय उनके दोनों बेटे कनाडा में थे।
पुलिस ने इस बयान पर मामले में मार्च 2026 में एडिशनल जिला जज के घर में जबरन दाखिल होने व चोरी करने के आरोप में चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में अमरजोत कौर व गौरव गोयल को गिरफ्तार किया जिनसे पूछताछ के आधार पर मामले में पटियाला में तैनात ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रमदीप सिंह को नामजद कर लिया गया। बुधवार को पटियाला की अदालत ने जज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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नामजद जज विक्रमदीप सिंह के वकील अमित जैन ने बताया कि अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
पटियाला के थाना लाहौरी गेट में इस मामले संबंधी दर्ज एफआईआर में शिकायतकर्ता भूपिंदर सिंह विर्क ने बयान दिया था कि 1 अगस्त, 2025 को उनके दोस्त एडिशनल जिला जज संगरूर कंवलजीत सिंह की बीमारी के चलते पटियाला के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। उनके दोस्त का शव अस्पताल में ही था लेकिन उसी वक्त रात करीब पौने नौ बजे जज कंवलजीत सिंह के घर में काम करने वाली अमरजोत कौर उर्फ पिंकी, गौरव गोयल निवासी बठिंडा, एक सरकारी अधिकारी व एक अज्ञात व्यक्ति तीन कारों में सवार होकर उनके पटियाला की विकास कालोनी स्थित घर पर पहुंचे। घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे।
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चारों में से गौरव बाहर रुक गया। बाकी तीन घर के अंदर चले गए और वहां जाकर सामान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इन तीनों ने बैगों में सोने के गहने व कैश डाला और वहां से चले गए। इस सारी घटना की सीसीटीवी फुटेज है। एडिशनल जिला जज की मौत के समय उनके दोनों बेटे कनाडा में थे।
पुलिस ने इस बयान पर मामले में मार्च 2026 में एडिशनल जिला जज के घर में जबरन दाखिल होने व चोरी करने के आरोप में चार व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में अमरजोत कौर व गौरव गोयल को गिरफ्तार किया जिनसे पूछताछ के आधार पर मामले में पटियाला में तैनात ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रमदीप सिंह को नामजद कर लिया गया। बुधवार को पटियाला की अदालत ने जज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।