Rajasthan Secretariat: सचिवालय में बिना पास बाहरी लोगों की एंट्री बंद, फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर भी रोक
राजस्थान सरकार ने सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अब यहां बिना पास प्रवेश नहीं मिलेगा। सचिवालय में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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राजस्थान सरकार ने शासन सचिवालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा करते हुए नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार अब सचिवालय में बिना पूर्व अनुमति (सचिवालय पास) किसी भी बाहरी व्यक्ति, आगंतुक या वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी।
शासन सचिवालय को अत्यधिक संवेदनशील परिसर बताते हुए सरकार ने कहा है कि कार्यालय समय से पहले और बाद में तथा राजपत्रित अवकाश के दिनों में अस्थायी पासधारकों की आवाजाही बढ़ने से सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं सामने आई थीं। इसे देखते हुए तत्काल प्रभाव से नए दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।
परिपत्र के अनुसार सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय परिसर में सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी वैध पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा। वहीं सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों को छोड़कर अस्थायी पासधारकों को कार्यालय समय से पहले, बाद में और अवकाश के दिनों में सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विशेष अनुमति या संबंधित कार्यालय से आमंत्रण मिलने पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
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नो फोटोग्राफी जोन घोषित :
सरकार ने सचिवालय परिसर को "नो फोटोग्राफी जोन" घोषित करते हुए बिना अनुमति किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को दंडनीय अपराध बताया है। इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों को परिसर में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति या वाहन की गहन तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है। नए आदेश के तहत सचिवालय में केवल अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश मिलेगा और उन्हें निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग की अनुमति होगी।
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सेवा नियमों, सुरक्षा नियमों और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों को इन नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।